कलेक्टर ने जारी किए आदेश- रात 8 बजे तक व्यापारियों को बंद करनी होगी दुकानें

भोपाल, मध्यप्रदेश : कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगाकर कोरोना को रोकने के लिए सख्ती बढ़ा दी है, भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जारी किये नए आदेश।
कलेक्टर ने जारी किए आदेश
कलेक्टर ने जारी किए आदेशSocial Media

भोपाल, मध्यप्रदेश। कोरोना संकट मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में फिर गहरा गया है, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश की राजधानी भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगाकर कोरोना को रोकने के लिए सख्ती बढ़ा दी है, अब प्रशासन और भी सख्त हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार राजधानी भोपाल में रात 8:00 बजे ही बंद होगा बाजार और सुबह 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, देर रात कलेक्टर अविनाश लवानिया द्वारा जारी नए आदेश में बाजार खुलने के समय में 2 घंटे की और कटौती कर दी गई है।

भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जारी किये आदेश

भोपाल ने जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने नए आदेश जारी किये हैं। पहले के आदेश में शहर में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी तरीके की दुकानें रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद करने का नियम लागू किया गया था। लेकिन रात जारी किए गए आदेश के मुताबिक अब रात 8:00 बजे तक व्यापारियों को अपनी दुकान बंद करनी होगी।

सांस्कृतिक/सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में आमंत्रित एवं शामिल होने वाले सदस्यों की संख्या का निर्धारण :

इन तीनो श्रेणी के कार्यक्रमों के आयोजन बंद स्थानों में हॉल की क्षमता की अधिकतम 50 प्रतिशत किन्तु 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ कार्यक्रम की पूर्व सूचना उपखंड कार्यालय में देकर किये जा सकेंगें। खुले स्थानों पर मैदान के आकार को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम 200 व्यक्तियों के लिए उपखण्ड अधिकारी को पूर्व सूचना देते हुए किए जा सकेंगे। आयोजन स्थल पर कोरोना के प्रोटोकॉल (फेस मास्क सेनेटाइजर,सोशल डिस्टेंसिंग,धर्मल स्क्रीनिंग) के पालन की जिम्मेदारी आयोजनकर्ता के साथ-साथ आयोजन स्थल वालों की भी रहेगी।

भोपाल शहर में दुकाने एवं व्यावसायिक संस्थानों के बन्द रहने के संबंध में -

  • शहर में समस्त दुकाने कार्यालय व्यावसायिक संस्थान रात्रि 08.00 बजे तक खुलने की अनुमति रहेगी एवं रात्रि 08.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक अनिवार्य रूप से बन्द (सभी औदयोगिक इकाईयाँ,अस्पताल मेडिकल दुकाने पूर्व निर्धारित समय तक खुली रहेंगी।

  • रेस्टोरेन्ट भोजनालय एवं खानपान से संबंधित दुकानें कोविड-10 के प्रोटोकॉल के पालन की शर्ता के तहत रात्रि 10.00 बजे तक खुले रह सकते हैं।

  • उक्त तीनों श्रेणी (सांस्कृतिक / सामाजिक एवं धार्मिक) के कार्यक्रमों में बारात को छोड़कर अन्य समस्त प्रकार की रैली/यात्रा/जुलुस आदि चल समारोह निकालना पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगा। केवल विवाह समारोह में 50 बारातियों तक की बारात निकाली जा सकेगी।

  • शादी, ब्याह संबंधी आयोजन उपरोक्त वर्णित शर्तो के तहत रात्रि 10.00 बजे तक आयोजित किए जा सकेंगे किन्तु विवाह की रश्मों (फेरे/भंवर) इत्यादि के लिए रात्रि 10.00 बजे के पश्चात भी अधिकतम 30 व्यक्तियों की सीमा के साथ अनुमति रहेगी।

  • शादी समारोह केटरर आदि में कार्यरत कर्मचारियों, श्रमिक आदि को उनकी गतिविधि हेतु निर्धारित समय सीमा के उपरांत भी आवाजाही में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

  • भोपाल शहर अथवा जिले के जिन क्षेत्रों में कोरोना मरीजों की संख्या अत्यधिक पाई जाती है, उन क्षेत्रों को कंटनमेंट घोषित कर उसके अंदर आवाजाही पर रोक लगाई जा सकेगी।

  • भारत सरकार गृह/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन, गृह / स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाना अनिवार्य होगा।

  • एक लाख हजार स्क्वायर फीट मे फैला बड़ा और प्रकृति से परिपूर्ण गार्डन जहाँ होता है सही मायनों में सोशल डिस्टेनस का पालन वहीं होता है।

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