उपचुनाव को लेकर चुनाव आयाेग ने तय की नई व्यवस्था
उपचुनाव को लेकर चुनाव आयाेग ने तय की नई व्यवस्थाSocial Media

उपचुनाव को लेकर चुनाव आयाेग ने तय की नई व्यवस्था, की जाएगी वीडियाेग्राफी

भोपाल, मध्यप्रदेश: चुनाव आयोग ने चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयाेग ने नई व्यवस्था तय की है। जिसमें कोविड मरीज भी मतदान कर सकेगा।

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में महामारी का प्रकोप जहां बढ़ते संक्रमण के साथ अब भी जारी है तो वहीं संक्रमण काल के बीच 28 विधानसभा सीटाें पर उपचुनाव भी आगामी दिनों में होने जा रहे हैं जिसे लेकर चुनाव आयोग द्वारा व्यवस्था बनाई जा रही है इस बीच ही चुनाव आयोग ने चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयाेग ने नई व्यवस्था तय की है। जिसके तहत काेई भी काेविड पेशेंट यदि बैलेट पेपर से मतदान करना चाहता है ताे इनके मतदान आवेदन नामांकन के पांच दिन बाद तक लिए जाएंगे।

काेविड पेशेंट के लिए की यह व्यवस्था

इस संबंध में बताते चलें कि, चुनाव आयोग के नई व्यवस्था के तहत काेविड पेशेंट को आवेदन रिटर्निंग ऑफिसर काे करना हाेगा। इसके साथ जहां मरीज का इलाज चल रहा है, वहां के डाॅक्टर का प्रमाण पत्र लगेगा। जिसके बाद चुनाव की तारीख से एक दिन पहले इनके बैलेट पेपर लिए जाएंगे। इस प्रक्रिया की वीडियाेग्राफी हाेगी। जिसे लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद शुक्ला ने बताया कि, कोविड से संबंधित मामलों की विस्तृत जानकारी निर्वाचन अधिकारियों को दे दी गई है।

अस्पताल में भर्ती पेशेंट की वीडियोग्राफी के लिए पहुंचेंगी आयोग के कर्मचारी

इस संबंध में आगे बताते चलें कि, यदि पेशेंट अस्पताल में भर्ती है ताे आयाेग के कर्मचारी वीडियोग्राफी टीम के साथ वहां पहुंचेंगे और पोस्टल बैलेट लेंगे। यदि मरीज होम आइसोलेशन में हैं तो टीम मोबाइल फोन पर संपर्क कर घर पहुंचेगी। इसके साथ ही पेशेंट घर पर नहीं मिलता है तो टीम दूसरी बार भी घर जाएगी। यदि फिर भी मरीज नहीं मिला तो वह वोट नहीं डाल पाएगा। साथ ही बताया कि, 80 वर्ष की आयु के बुजुर्गों को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही विकलांगो को यह सुविधा पूर्ववत मिलेगी। इसके अलावा किसी सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता नहीं होगी।

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