व्यापम महाघोटाले पर बड़ा फैसला, पुलिस भर्ती परीक्षा में 28 को जमानत

मध्य प्रदेश में कोरोना का संकट जहां थमने का नाम नहीं ले रहा वहीं संकट की इस स्थिति में अधूरे पड़े मामलों पर कार्यवाही का दौर है जारी, बहुचर्चित व्यापम घोटाले केस में आरोपियों को मिली जमानत।
व्यापम महाघोटाले पर बड़ा फैसला
व्यापम महाघोटाले पर बड़ा फैसलाSocial Media

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश में एक ओर कोरोना का संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है वहीं प्रदेश में अधूरे पड़े मामलों में कार्यवाहियों का दौर भी जारी है इसके चलते ही राजधानी के बहुचर्चित व्यापमं महाघोटाला मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जेल में बंद 31 आरोपियों में से 28 को जमानत दी गई है। बीते नवंबर को विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए 31 आरोपियों को दोषी करार देकर केंद्रीय जेल भेज दिया था।

हाईकोर्ट ने जारी की 28 की जमानत

आपको बता दें कि, प्रदेश के बहुचर्चित व्यापमं महाघोटाले की पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा-2013 के मामले में 6 महीने से सजा काट रहे 31 आरोपियों में से 28 को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जिसे लेकर वकील संदीप गुप्ता ने बताया कि वे मंगलवार को 20 आरोपियोें की ओर से जमानतदार पेश करेंगे। आरोपियों में शामिल अजय सिकरवार और गुलबीर सिंह जाट को पहले जमानत मिल चुकी है। तो वहीं मामले के मास्टरमाइंड प्रदीप कुमार त्यागी को जमानत देने से मना कर दिया गया है जिसे निचली अदालत ने दस साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई थी।

महामारी के प्रकोप के दौर में विचार करना संभव नहीं

इस संबंध में, हाईकोर्ट के संजय द्विवेदी ने आदेश में लिखा है कि वर्तमान में सजा के निलंबन के आवेदन पर विचार करने के लिए हर मामले की योग्यता पर विचार करना संभव नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट द्वारा इस आधार पर आवेदन की अनुमति दी गई है कि देश में महामारी का प्रकोप है और अपीलकर्ताओं को दी गई अधिकतम सजा सात साल है। इसके लिए डॉक्टर की राय है कि अपीलकर्ताओं को रिहा किया जा सकता है। फिलहाल इस मामले में राज्य निर्णय लेगा कि अपीलकर्ता को उनके घर तक ले जाया जाए।आरोपियों को जमानत के साथ 50 हजार का मुचलका पेश करने के आदेश भी दिए हैं।

कोर्ट ने 31 आरोपियों को भेजा था केन्द्रीय जेल

आपको बता दें कि, व्यापमं घोटाले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसबी साहू की अदालत ने बीते को 31 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए केंद्रीय जेल भेज दिया था। विशेष अदालत दोषी ठहराए गए आरोपियों को 25 नवंबर को सजा सुनाने का फैसला किया था। इस मामले के ज्यादातर आरोपी भिण्ड, मुरैना, ग्वालियर दतिया और भोपाल के निवासी हैं। 12 फर्जी परीक्षार्थी उतर प्रदेश के निवासी हैं। इनके साथ ही परीक्षा में फर्जी छात्रों को शामिल करने वाले सात दलाल हैं।

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