8 फीसदी डीए के आदेश जारी
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Bhopal : 8 फीसदी डीए के आदेश जारी

भोपाल, मध्यप्रदेश : वित्त विभाग ने शासकीय सेवकों तथा स्थाई कर्मी को देय महंगाई भत्ते की दर में मौजूदा माह अक्टूबर से 8 प्रतिशत वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं।

भोपाल, मध्यप्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के एक दिन बाद शुक्रवार को वित्त विभाग ने शासकीय सेवकों तथा स्थाई कर्मी को देय महंगाई भत्ते की दर में मौजूदा माह अक्टूबर से 8 प्रतिशत वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं। इसी के साथ अब कर्मचारियों को ठीक दीपावली से पहले एक नवंबर को मिलने वाले वेतन में डीए का लाभ भी मिल जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कर्मचारी हितैषी निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए कटिबद्ध है और उनकी सेवाओं व दक्षता का सम्मान करती है। कर्मचारियों को जनवरी 2019 से सातवें वेतनमान में 12 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार अब महंगाई भत्ता दर में 8 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इस प्रकार सातवें वेतनमान के अनुसार 20 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देय होगा। हालांकि अब भी केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच डीए का अंतर फिर 11 फीसदी हो गया है। केंद्र सरकार ने बीते गुरुवार को ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तीन फीसदी डीए बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 28 से बढ़कर 31 फीसदी हो गया है। डीए का फायदा प्रदेश के 4 लाख 52 हजार से अधिक शासकीय सेवकों के अलावा दो लाख 25 हजार से अधिक अध्यापक संवर्ग और पंचायतों में कार्यरत 25 हजार से अधिक कर्मियों को मिलेगा।

डीए पर खर्च स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक नहीं हो :

महंगाई भत्ते में वृद्धि करते हुए वित्त विभाग ने महंगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि महंगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन के लिए वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा। सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि नए आदेशों के तहत देय महंगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक नहीं हो।

एरियर्स की पहली किश्त का भी होगा भुगतान :

इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी शासकीय सेवक जिन्हें जुलाई 2020 या जनवरी 2021 की वार्षिक वेतन वृद्धि का काल्पनिक रूप से पात्रता है, उन्हें जुलाई 2020 से 1 जनवरी 2021 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि के परिणामस्वरूप देय एरियर्स का भुगतान दो बराबर किश्तों में किया जाएगा। पहली किश्त का भुगतान नवंबर 2021 में होगा और दूसरी किश्त का भुगतान मार्च 2022 में होगा। एक मार्च 2022 के पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके या होने जा रहे शासकीय सेवकों को एरियर्स की देय राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। शासन के अधीन सभी उपक्रम, निगम मंडल, स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण, आयोग, विश्वविद्यालय अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों तथा स्थाईकर्मी एवं संविदा पर नियोजित सेवारत के संबंध में प्रशासकीय विभाग समुचित निर्देश जारी कर सकेंगे।

8 फीसदी डीए के आदेश जारी
Bhopal : घोषणा के एक दिन बाद राजकीय कर्मचारियों के लिए एरियर्स के आदेश जारी

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