भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में महामारी कोरोना का प्रकोप जहां थमने का नाम नहीं ले रहा है वहीं संक्रमण के रोकथाम के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं इस बीच ही आज यानि बुधवार को लॉक डाउन की समाप्ति के बाद बढ़ते संक्रमण के मामलों को देखते हुए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने नया आदेश जारी किया है। जहां कोविड 19 के नियमों का उल्लंघन करने पर स्पॉट फाइन वसूला जाएगा।
आदेश का सख्ती से कराया जाएगा पालन
इस संबंध में, जारी नए आदेश में बताया गया कि, अगर कोई व्यक्ति फेस मास्क या फेस कवर बिना पकड़ा गया तो उसके खिलाफ 500 रुपए का स्पॉट फाइन लिया जाएगा। इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं ये आदेश सख्ती के साथ पालन करने की बात कही गई है। इसके लिए नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी भोपाल नगर निगम के सभी सहायक कमिश्नर, सभी थाना प्रभारियों को अधिकृत किया गया है।
मौके पर वसूला जाएगा निर्धारित जुर्माना
इस संबंध में, आदेश में कहा गया है कि,सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पाए जाने पर 1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं होम और संस्थागत क्वारंटाइन लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर 2 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा किसी भी संस्था, कार्यस्थल अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठान पर कोविड नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उन पर 5 हजार रुपए का जुर्माना मौके पर ही वसूला जाएगा।
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