कोचिंग संस्थानों को लेकर कलेक्टर ने नया आदेश किया जारी, की ये व्यवस्था

भोपाल, मध्यप्रदेश: कोचिंग संस्थानों में छात्रों की क्षमता को लेकर राजधानी के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने नया आदेश जारी किया है।
कोचिंग संस्थानों को लेकर कलेक्टर ने नया आदेश किया जारी
कोचिंग संस्थानों को लेकर कलेक्टर ने नया आदेश किया जारीDeepika Pal - RE

भोपाल, मध्यप्रदेश। नए साल की शुरूआत के साथ प्रदेश में जहां कोरोना महामारी का असर कम होने लगा है वहीं दूसरी तरफ सभी क्षेत्रों को कोरोना की गाइडलाइन के साथ खोल दिया गया है। इस बीच ही कोचिंग संस्थानों में छात्रों की क्षमता को लेकर राजधानी के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने नया आदेश जारी किया है। जिसके तहत अब सप्ताह के सभी दिन छात्र अब कोचिंग में बुलाए जा सकेंगे। जहां पूर्व के आदेश में दी गई अल्टरनेट-डे की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है।

क्लास में सिर्फ 50% छात्रों को ही बैठाने की रहेगी व्यवस्था

इस संबंध में, नए आदेश के तहत कहा गया है कि, अब कोचिंग संस्थान छात्रों को सभी दिन कोचिंग में बुला सकते हैं, लेकिन बैठने की क्षमता के अनुसार क्लास में सिर्फ 50% छात्रों को ही बैठाया जा सकता हैं। इसके अलावा नियम में कोरोना के सुरक्षा नियमों जैसे सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य नियमों का पहले की तरह ही पालन करें आना अनिवार्य है। पहले के आदेश में एक छात्र को लगातार दो दिन नहीं बुलाए जाने के आदेश थे।

कोचिंग संस्थानों ने गाइडलाइन को लेकर किया था परिवर्तन

इस संबंध में बताते चलें कि, शहर के कोचिंग संस्थानों ने शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन को लेकर कुछ परिवर्तन की मांग की थी। जिसके तहत कोचिंग संस्थानों का कहना था कि, अगर छात्र को सिर्फ तीन दिन ही बुलाया जाएगा, तो फीस बढ़ जाएगी। वहीं 50% की बाध्यता को भी खत्म करने की मांग की गई थी। जिसके बाद यह नया आदेश जारी हुआ है।

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