विधानसभा क्षेत्र में लागू रहेगी धारा 144
विधानसभा क्षेत्र में लागू रहेगी धारा 144Syed Dabeer Hussain - RE

भोपाल : कलेक्टर ने किए आदेश जारी, विधानसभा क्षेत्र में लागू रहेगी धारा 144

भोपाल, मध्यप्रदेश: राजधानी के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी किए हैं जिसके तहत सत्र के दो दिन विधानसभा क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी।

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में महामारी कोरोना का संकट जहां अब तक थमा नहीं है वहीं दूसरी तरफ बढ़ते संक्रमण बीच ही बीते दिनों से कई विधायकों के कोरोना की चपेट में आने के बाद अब 21 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर आज राजधानी के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी किए हैं जिसके तहत सत्र के दो दिन विधानसभा क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी।

कलेक्टर ने नए आदेश में जारी की गाइडलाइन

इस संबंध में बताते चलें कि, बढ़ते संक्रमण के प्रभाव और संख्या को देखते हुए विधानसभा ने सभी कलेक्टरों को चिट्ठी लिख दी है कि वे सत्र से पांच दिन पहले की विधायकों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट भेजें, ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि, विधायक संक्रमित हैं या नहीं। जिसे लेकर आज भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने विधानसभा इलाके में 21 सितंबर से दो दिन के लिए धारा 144 लागू करने का आदेश जारी कर दिया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बताया जा रहा है कि, यह आदेश 21 से 23 सितंबर तक सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक 74 बंगले के ऊपर वाली सड़क से होते हुए रोशनपुरा चौराहा में लागू रहेगा।

ड्यूटी पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं रहेगा आदेश

इस संबंध में बताते चलें कि, कलेक्टर द्वारा जारी आदेश डयूटी पर कार्यरत कर्मचारियों-अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। इसके साथ ही शवयात्रा या बारात भी इस आदेश से मुक्त रहेंगे। वहीं इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोरोना के संबंध में जारी आदेशों/ निर्देशों, सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइन एवं कार्य स्थल के एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा, कंटेनमेंट जोन से कोई भी स्टाफ को कार्य स्थल पर उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी।

पुतला दहन या किसी तरह के आंदोलन की सख्त मनाही

इस संबंध में आदेश के तहत स्पष्ट किया गया है कि, सत्र के दौरान कोई भी व्यक्ति चाकू या अन्य धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे उद्योग और सार्वजनिक या निजी सेवाओं पर विपरीत असर पड़ता हो। इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्र में पुतला दहन या किसी तरह के आंदोलन सख्त प्रतिबंधित है।

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