कलेक्टर लवानिया ने की कार्रवाई, तड़का रेस्टारेंट का लायसेंस किया निरस्त

भोपाल, मध्यप्रदेश: राजधानी के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने करोंद क्षेत्र के तड़का रेस्टारेंट का लायसेंस निरस्त कर दिया गया है।
कलेक्टर लवानिया ने तड़का रेस्टारेंट का लायसेंस किया निरस्त
कलेक्टर लवानिया ने तड़का रेस्टारेंट का लायसेंस किया निरस्तSyed Dabeer Hussain - RE

भोपाल,मध्यप्रदेश। प्रदेश में जहां कोरोना संकटकाल का दौर जारी है वहीं संकटकाल के दौरान अब सरकार और प्रशासन द्वारा कई मामलों पर कार्यवाहियां शुरू हो गई हैं जिसके चलते ही राजधानी के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने करोंद क्षेत्र के तड़का रेस्टारेंट का लायसेंस निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया गया है।

क्या है पूरा मामला

मिली जानकारी के अनुसार, राजधानी के अयोध्या बायपास, करोंद थाना क्षेत्र स्थित तड़का रेस्टारेंट का लायसेंस कलेक्टर लवानिया ने तत्काल प्रभाव के साथ निरस्त कर दिया है। जिसके बारे में सूचना मिली थी कि, रेस्टारेंट में अवैध रूप से मदिरापान होता है। वहीं खबर यह भी मिली है कि, तड़का रेस्टारेंट द्वारा आदतन अवैध मदिरापान कराने से शासन को राजस्व हानि तो हो ही रही थी बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य को भी खतरा उत्पन्न हो सकता था।

कलेक्टर लवानिया ने किए आदेश जारी

इस संबंध में राजधानी के कलेक्टर लवानिया द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त नगर निगम, खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं जिला श्रम अधिकारी को स्थापना पंजीयन प्रमाण पत्र, व्यवसायिक लायसेंस तथा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अधीन अनुज्ञप्ति एवं नगर निगम, भोपाल द्वारा जारी अन्य अनुज्ञप्तियां निरस्त करने के आदेश दिये गये हैं। इसके साथ ही म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 36 (ए) (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। बताते चले कि रेस्टारेंट के खिलाफ आज तक 24 प्रकरण एवं पूर्व में भी मदिरापान के 72 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं।

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