कोरोना वॉरियर्स योजना हुई संशोधित, इन कार्यकर्ताओं को नहीं मिलेगा लाभ
भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में महामारी का प्रकोप जहां बढ़ते संक्रमण के साथ अब भी जारी है तो वहीं संकट काल के बीच संक्रमण पर नियंत्रण रखने के प्रयास भी किए जा रहे हैं इस बीच ही सरकार द्वारा कोरोना वॉरियर्स के शुरू हुई मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना’ को संशोधित किया गया है। जिसके उसकी मियाद 30 जून से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है।
योजना में इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नहीं मिलेगा लाभ
इस संबंध में बताते चलें कि, इस संशोधित योजना के तहत अब स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा और आयुष विभाग के हर सफाई कर्मचारी, वार्ड ब्वॉय, नर्स, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिक्स, तकनीशियन, डॉक्टर, विशेषज्ञ और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं योजना में अब वही लोग आएंगे, जो सीधे तौर पर कोविड संक्रमण को रोकने में जुटे हैं। इनमें कोविड के अधिकृत अस्पताल, कोविड केयर सेंटर, कोविड टेस्टिंग लैब, क्वारेंटाइन सेंटर में काम करने वाले शामिल हैं।
45 दिन के भीतर करना होगा आवेदन
इस संबंध में बताते चलें कि, योजना के तहत कोविड के काम में मृत व्यक्ति के परिजनों को दावा आवेदन भी अब 45 दिन के भीतर करना होगा। पहले इसके लिए तीन माह तक का समय था। वहीं सर्वे, सैंपल कलेक्शन, कंटेनमेंट में पर्यवेक्षण व सफाई आदि का काम करने वाले ही पात्र होंगे। इसके साथ ही गृह, नगरीय विकास और राजस्व विभाग के कर्मचारी, नगर-निगम के सफाई कर्मी भी होंगे योजना से बाहर होंगे।
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