रेत माफिया से सांठ-गांठ की शिकायत पर कलेक्टर के खिलाफ जांच के आदेश

अवैध रेत के खनन को लेकर कलेक्टर के द्वारा पकड़े गए डंपर पर जुर्माने का नोटिस जारी, कोर्ट ने EOW को दिए कलेक्टर के खिलाफ जांच के आदेश।
कलेक्टर के खिलाफ जांच के आदेश
कलेक्टर के खिलाफ जांच के आदेशSocial Media

राज एक्सप्रेस। अवैध रेत के खनन को लेकर कलेक्टर के द्वारा पकड़े गए डंपर पर जुर्माने का नोटिस जारी करने के बाद बिना राशि जमा कराये छोड़ दिया गया था, जिसमें भ्रष्टाचार का हवाला देकर भोपाल न्यायालय में जनहित में याचिका लगाई गई थी, जिस पर न्यायालय ने सीहोर कलेक्टर क खिलाफ जांच के आदेश जारी किए हैं। भ्रष्टाचार के मामले में जिला कोर्ट में एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरिफ खान के खिलाफ दायर की गई शिकायत की जांच कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें।

क्या है मामला :

इस मामले में भुवनेश्वर प्रसाद मिश्रा ने सीहोर जिले के कलेक्टर ( IAS ) अजय गुप्ता ने और सहायक खनिज अधिकारी आरिफ खान के खिलाफ आरोप लगाया था कि, उन्होंने 3 दिसंबर 2019 को बुधनी तहसील के जोशपुर और बड़गांव से कोई डंपर वाहन रेत से भरे हुए पकड़े थे, जिनका प्रस्तावित जुर्माना 5 से 10 लाख रूपये प्रति वाहन और 22 घन मीटर का जुर्माना 55 लाख रूपये था।

याचिकाकर्ता ने लगाया था आरोप :

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि, कलेक्टर और सहायक खनिज अधिकारी ने अवैध तरीके से जप्त किये गए डंपर को बिना जुर्माने के छोड़ दिया और जिस डंपर को छोड़ा गया उसके खिलाफ बाकायदा 5 से 10 लाख रूपये अदा करने का नोटिस दिया गया था। इसके बावजूद उसे छोड़ दिया गया।

इस पूरे मामले की शिकायत भुवनेश्वर मिश्रा ने सारे कागजातों के साथ महानिदेशक EOW की थी। कोई भी कार्यवाही का होने पर शिकायतकर्ता ने मामला न्यायालय में लगाया, जिसके बाद न्यायिक दंडाधिकारी ने EOW भोपाल को जांच कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए 27 फरवरी तक का समय दिया है।

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