पूर्व आईपीएस ने किया पद का दुरूपयोग, घूसखोरी में मिली 5 साल की जेल

भोपाल, मध्यप्रदेश : 17 साल लंबित मामले पर कोर्ट ने की सुनवाई, पूर्व आईपीएस अधिकारी को सुनाई 5 साल की सजा।
17 साल लंबित मामले पर कोर्ट ने की सुनवाई
17 साल लंबित मामले पर कोर्ट ने की सुनवाईSocial Media

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश में एक ओर शिक्षित युवा रोजगार पाने की आस लगाए बैठे हैं वही नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने और रिश्वत लेने के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके चलते ही पूर्व में जेल वार्डन्स की भर्ती के लिए रिश्वत लेने वाले लंबित मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी पर कार्रवाई करते हुए स्पेशल कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 8 लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

क्या है मामला :

जानकारी के मुताबिक, राजधानी भोपाल में 17 साल पुराने लंबित मामले में स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी राजेंद्र चतुर्वेदी को रिश्वत लेने के आरोप में पांच साल की सजा सुनाई है, दरअसल उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए जेल वार्डन्स की भर्ती में नियुक्ति दिलाने के नाम पर झूठा वादा करते हुए कुछ लोगों से 1 जनवरी से 26 मई 2003 के बीच लगभग 12 लाख रुपए से ज्यादा की रिश्वत ली थी, जिसके बाद उनके खिलाफ 2006 में आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दर्ज की गई थी।

स्थानीय कोर्ट ने सुनाई सजा :

इस संबंध में स्थानीय कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए जहां 5 साल कारावास की सजा सुनाई वहीं 8 लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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