भोपाल: विधायक आरिफ मसूद की याचिका पर उच्च न्यायालय ने दिए निर्देश

भोपाल, मध्यप्रदेश: 865 रेमडिसिवर इंजेक्शन चोरी होने के मामले में विधायक आरिफ मसूद की याचिका पर उच्च न्यायालय ने दिए निर्देश।
विधायक आरिफ मसूद की याचिका पर उच्च न्यायालय ने दिए निर्देश
विधायक आरिफ मसूद की याचिका पर उच्च न्यायालय ने दिए निर्देशSocial Media

भोपाल, मध्यप्रदेश। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संकट काल में विधायक आरिफ मसूद द्वारा गुरुवार पत्रकारवार्ता में बताया कि मेरे द्वारा हमीदिया अस्पताल से 865 रेमडिसिवर इंजेक्शन चोरी मामले में जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी जिसपर दिनांक 21 जून 2021 को माननीय न्यायालय द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए जाॅच अधिकारी को न्यायालय में चालान पेश करने के निर्देश दिये हैं।

विधायक आरिफ मसूद पत्रकार वार्ता में दी जानकारी

इस संबंध में जानकारी देते हुए, पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक आरिफ मसूद ने आगे कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हमीदिया अस्पताल से 865 रेमडिसिवर इंजेक्शन कथित तरीके से चोरी किये गए थे जिसकी एफ.आई.आर थाना कोहेफिजा में दर्ज कर क्राइम ब्रांच द्वारा जाॅच की जा रही है, कोविड-19 में रेमडिसिवर इंजेक्शन के अभाव में कईं लोगों की मौतें हो गई थीं।

राजनेताओं और नौकरशाहों द्वारा इंजेक्शन लेने की बात

विधायक आरिफ मसूद ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि ऐसे समय में 865 इंजेक्शन कुछ प्रभावशाली लोगों ने हमीदिया अस्पताल प्रबंधन से सांठगांठ करके ले लिए थे जिसका विवरण अस्पताल के स्टोर के आवक-जावक रजिस्टर में भी दर्ज है यह रजिस्टर क्राइमब्रांच के कब्जे में हैं जिसमें कुछ राजनेताओं और नौकरशाहों द्वारा इंजेक्शन लिये जाने का हवाला है, इन लोगों को बचाने के लिए क्राइमब्रांच ने आज तक इस मामले को दबाकर रखा है और किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की गई है जिस पर मेेरे द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई थी जिसमें यह भी मांग की गई थी कि क्राइम ब्रांच के कब्जे में जो रजिस्टर जब्त है उसमें राजनेताओं व प्रभावशाली लोगों के नाम हैं उन पर कार्यवाही की जाए।

यह याचिका की थी दायर

इस संबंध में, आगे विधायक ने कहा कि, मेरी ओर से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता परवेज़ अहमद क़ाज़ी, अधिवक्ता यावर खान एवं अधिवक्ता वहीद खान ने पैरवी की, उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रफीक़ अहमद ने आज दिनांक 21 जून 2021 को जाॅच अधिकारी को निर्देशित किया कि इस मामले में धारा 173 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय में पेश किया जाए पुलिस द्वारा यदि सही कार्यवाही नहीं की जाती है तो संबंधित मजिस्ट्रेट उसपर संज्ञान लेंगे। इस मामले में जिन लोगों ने कथित तौर पर जीवर रक्षक रेमडिसिवर इंजेक्शन चोरी करवाए थे वह सभी लोग जाॅच के दायरे में आएंगे। मेरे द्वारा आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश क्र. WP No 9294/21 के पालन के लिए एक आवेदन श्रीमान उप पुलिस महानिरीक्षक महोदय, शहर भोपाल एवं थाना प्रभारी कोहेफिजा को भी पत्र प्रेषित किया है।

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