मध्यप्रदेश सरकार ने सवर्णो को दिया नए साल का तोहफा
मध्यप्रदेश सरकार ने सवर्णो को दिया नए साल का तोहफाSocial Media

मध्यप्रदेश सरकार ने सवर्णो को दिया नए साल का तोहफा

भोपाल, मध्यप्रदेश : प्रदेश सरकार ने नए साल की शुरुआत में ही अपने फैसले से सवर्णं वर्ग को किया खुश, सरकार कर रही है वचनपत्र के अधूरे वादों को साकार।

राज एक्सप्रेस। प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने नए साल के प्रारंभ होते ही प्रदेश की जनता को लाभ देने की शुरूआत कर दी है जिसके तहत गरीब सवर्णों के आरक्षण नियमों में बदलाव करते हुए राहत दी है। जिसके बाद अब 10 फीसदी आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए 8 लाख रूपए के सालाना आय के प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा। पूर्व में कड़े नियम होने की वजह से लाभार्थियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था।

क्या लिया सरकार ने फैसला :

इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नए साल के मौके पर फैसला लेते हुए अपने वचनपत्र के अनुरुप बड़ा फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव तैयार करते हुए कानून में नए बदलाव किए हैं जिसके तहत पूर्व में आर्थिक कमजोर सामान्य वर्ग के गरीब सवर्णों को आरक्षण के लिए कड़े नियम और शर्ते थीं जिसके कारण इस दायरे में आने वाले लोगों को इस आरक्षण का सीधा लाभ नहीं मिल पाता था। पहले शर्त थी कि, लाभार्थी के पास पांच एकड़ कृषि भूमि ना हो, नगर निगम क्षेत्र में 1200 वर्गफीट, नगरपालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट और पंचायत क्षेत्र में 1800वर्गफीट का घर नहीं हो, लेकिन इन सब शर्तो को खत्म करते हुए सरकार ने आरक्षण में बदलाव किया जिससे अब 8 लाख रूपए की सालाना आय के प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने पर भी लाभ मिल सकेगा।

प्रदेश में आरक्षण का आवंटन :

नियमों के तहत प्रदेश में सभी वर्गों को मिलाकर दिए जाने वाला आरक्षण अब तक 73 फीसदी है, जिसमें 20 फीसदी एसटी, 16 एससी, 27 फीसदी ओबीसी और 10 फीसदी आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को दिया गया है। जबकि ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी आरक्षण को लेकर बने कानून पर फिलहाल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

राजस्थान सरकार के प्रस्ताव का किया अध्ययन :

सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को तैयार करने से पहले राजस्थान सरकार के इस संबंध में प्रस्ताव का अध्ययन किया गया है। बता दें कि इस नए नियम को राजस्थान सरकार ने प्रदेश में सवर्ण वर्ग के दायरे में आने वाले लोगों के लिए लागू किया है।

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