भोपाल: BHEL के जवाहरलाल नेहरू स्कूल को फीस वृद्धि के मामले में जारी नोटिस

Bhopal, Madhya Pradesh: कोरोना संक्रमण के माहौल में भी निजी स्कूल मनमर्जी से फीस बढ़ा रहे हैं, कोरोना काल में अधिक फीस बढ़ाने पर BHEL के जवाहरलाल नेहरू स्कूल पर कार्रवाई के आदेश दिए गए।
जवाहरलाल नेहरू स्कूल को फीस वृद्धि के मामले में जारी नोटिस
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भोपाल, मध्यप्रदेश। एक तरफ जहां लोग कोरोना के कहर से परेशान से है वहीं, कोरोना संक्रमण के माहौल में भी निजी स्कूल मनमर्जी से फीस बढ़ा रहे हैं, मिली जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश में कोरोना के दौरान फीस बढ़ाए जाने को लेकर स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री इंदर सिंह परमार ने सख्त हो गए हैं, कोरोना काल में अधिक फीस बढ़ाने पर BHEL के जवाहरलाल नेहरू स्कूल पर कार्रवाई के आदेश दिए गए।

फीस को लेकर निजी स्‍कूल पर शिक्षा मंत्री का एक्शन :

बता दें कि निजी स्‍कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाए जाने को लेकर अब स्‍कूल शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है, इस मामले में स्कूल शिक्षा राज्‍यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंदर सिंह परमार के निर्देश पर भेल के जवाहरलाल नेहरू स्कूल को फीस वृद्धि के मामले में नोटिस जारी करते हुए 6 जुलाई 2021 तक जवाब मांगा गया है।

मंत्री परमार के निर्देश पर नेहरू स्कूल के विरुद्ध होगी कार्रवाई

स्कूल शिक्षा राज्‍यमंत्री इंदर सिंह परमार के निर्देश पर जवाहरलाल नेहरू स्कूल के विरुद्ध जाँच प्रतिवेदन संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ने प्रस्तुत किया है, जाँच में प्रतिवेदित किया गया है कि स्कूल ने गत वर्ष की फीस की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की है जो मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 के नियम एवं निर्देशों का उल्लंघन है, शिकायत की जांच में जवाहरलाल नेहरू स्कूल को दोषी पाया गया है, मंत्री परमार ने संस्था के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

6 जुलाई तक लिखित जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश :

बताते चलें कि जवाहर लाल नेहरू स्कूल को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 6 जुलाई 2021 तक स्पष्टीकरण चाहा गया है, लिखित प्रतिवाद निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत ना करने पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जवाहरलाल नेहरू स्कूल की मान्यता समाप्त कर, सीबीएसई संबद्धता समाप्त किए जाने और सीबीएसई मान्यता के लिए जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को वापस लिए जाने का प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित किया जाएगा।

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