महिलाओं के रात्रि शिफ्ट में काम करने की बाध्यता खत्म, संशोधित अधिसूचना जारी

भोपाल, मध्यप्रदेश: मप्र सरकार के अध्यादेश को राष्ट्रपति ने लौटा दिया है जिसके चलते अब महिला कर्मचारियों को रात्रि की शिफ्ट में काम करने की बाध्यता नहीं होगी।
महिलाओं के रात्रि शिफ्ट में काम करने की बाध्यता खत्म
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भोपाल, मध्यप्रदेश। वैश्विक महामारी का संकट जहां बढ़ते संक्रमण के साथ अब तक टला नहीं है वहीं संक्रमण के इस माहौल में सरकार द्वारा कई प्रस्तावों पर कार्ययोजना जारी है इस बीच ही महिलाओं के रात्रि में काम करने के प्रस्ताव पर मप्र सरकार के अध्यादेश को राष्ट्रपति ने लौटा दिया है जिसके चलते अब महिला कर्मचारियों को रात्रि की शिफ्ट में काम करने की बाध्यता नहीं होगी।

राष्ट्रपति ने मप्र सरकार का लाैटाया अध्यादेश

इस संबंध में, प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किए गए अध्यादेश में महिलाओं के लिए भी रात्रि की शिफ्ट में काम करने की अनुमति अनिवार्य किए जाने का प्रस्ताव था। जिस पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रपति ने अध्यादेश लौटा दिया और इसे लेकर अब सरकार ने संशोधित अधिसूचना जारी की है। इस संबंध में, श्रम विभाग के आयुक्त आशुतोष अवस्थी का कहना है कि, अध्यादेश की आपत्तियों को हटाकर संशोधित कर दिया गया है और नई अधिसूचना जारी कर दी गई है।

कारखाना अधिनियम में किए थे अहम बदलाव

इस संबंध में, बताते चलें कि, प्रदेश सरकार ने कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन करते हुए अहम बदलाव किए थे। जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं को रात्रि की शिफ्ट में काम करने की अनुमति दिए जाने का प्रावधान था। जहां इस पर केंद्र ने आपत्ति जताई थी कि महिलाओं को सुरक्षा कारणों से रात्रि की शिफ्ट में काम की अनुमति नहीं दी जा सकती। साथ ही कर्मचारी शिफ्ट 8 घंटे ही रहेगी समेत कई प्रावधान भी थे।

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