भोपाल : प्रदेश में अत्यावश्यक सेवाओं वाले कार्यालय ही होंगे संचालित

भोपाल, मध्यप्रदेश : नवीन निर्देशानुसार अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही संचालित किए जा सकेंगे।
भोपाल : प्रदेश में अत्यावश्यक सेवाओं वाले कार्यालय ही होंगे संचालित
भोपाल : प्रदेश में अत्यावश्यक सेवाओं वाले कार्यालय ही होंगे संचालितSyed Dabeer Hussain - RE

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के साथ ही अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नवीन निर्देशानुसार अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही संचालित किए जा सकेंगे।

अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाएगा, ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। नवीन दिशा-निर्देशानुसार अत्यावश्यक सेवाओं में कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय इत्यादि को शामिल किया गया है।

डॉ. राजौरा ने बताया है कि केंद्र सरकार के कार्यालय, जो अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं, वे भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ संचालित किए जाएंगे आईटी कंपनियों, बीपीओ, मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट स्टॉफ एवं यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही चलेंगे। उन्होंने बताया है कि 10 प्रतिशत के बंधन के कारण जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आते हैं, वे घर से ही कार्य (वर्क फ्रॉम होम) करेंगे। डॉ. राजौरा ने बताया है कि नवीन निर्देशानुसार कलेक्टर्स को किराना के थोक व्यापारियों द्वारा फुटकर किराना दुकानों में सामग्री का प्रदाय सतत एवं निर्बाध रूप से बनाए रखने के निर्देश दिये गये हैं। बड़ी सब्जी मंडियों को छोटे-छोटे स्वरूप में शहरों के विभिन्न भागों में बांटे जाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। नवीन निर्देशानुसार सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना पूर्णत: वर्जित रहेगा। ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर तथा दो पेसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति रहेगी।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

और खबरें

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.co