महिलाओं के लिए हो हेलमेट अनिवार्य
महिलाओं के लिए हो हेलमेट अनिवार्यDeepika Pal - RE

मोटरयान एक्ट को लेकर लगी याचिका, महिलाओं के लिए हो हेलमेट अनिवार्य

भोपाल, मध्यप्रदेश: पुराने मोटरयान अधिनियम के प्रावधान को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर, मामले पर अगली सुनवाई 10 फरवरी को तय।

राज एक्सप्रेस। एक ओर सरकार द्वारा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए नए मोटरयान अधिनियम को लागू किया जा रहा है वहीं पुराने मोटरयान अधिनियम के प्रावधान को लेकर हाईकोर्ट में हुई है याचिका दायर। दरअसल राजधानी के एक विधि के छात्र ने पुराने अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए हेलमेट की अनिवार्यता को खत्म करने संबंधी प्रावधान को गलत बताते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है छात्र का कहना है कि, महिलाओं के लिए हेलमेट अनिवार्य होना चाहिए।

विधि छात्र ने आंकड़े किए पेश :

इस संबंध में भोपाल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के विधि छात्र हिमांशु दीक्षित ने हाइकोर्ट के समक्ष दलील देते हुए कहा कि,- मध्यप्रदेश के मोटर व्हीकल एक्ट 1994 में अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 21 के तहत महिलाओं के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य नहीं है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि, वर्ष 2015 से 2019 तक 2142 सड़क हादसों में करीब 580 महिलाओं की मौत हो चुकी है, जो बेहद दुःखदायक है। इन आंकड़ों के आधार पर सुरक्षा की दृष्टि से एक्ट के प्रावधान में बदलाव कर हेलमेट को अनिवार्यता दी जानी जरूरी है। साथ ही कहा कि, एक तरफ सरकार म‌हिला सशक्तिकरण के दावे कर रही है, महिलाओं के लिए नि:शुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बना रही है लेकिन हेलमेट अनिवार्य नहीं कर रही है, वहीं कहा कि, दिल्ली और चंडीगढ़ की यातायात व्यवस्था मॉडल को अपनाया जाए तो दुर्घटनाओं पर लगाम लगेगी।

मामले पर 10 फरवरी को अगली सुनवाई :

बता दें कि छात्र द्वारा हाइकोर्ट में यह याचिका गत पांच अक्टूबर को दायर की गई थी जिस पर 21 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए प्रमुख सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट विभाग और प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स को नोटिस दिए गए थे। जिस पर बीते दिन की सुनवाई में पक्षकारों की ओर से इस मामले पर आए जवाब को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई। वहीं मामले की कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए सरकार को अपना पक्ष पेश करने की अंतिम मोहलत दी गई है जिसकी सुनवाई अब आगामी 10 फऱवरी को होगी।

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