भोपाल : पुलिस ने व्यापारियों के लिए दिशा- निर्देश किए जारी, करना होगा पालन

भोपाल, मध्यप्रदेश: पुलिस प्रशासन ने व्यापारियों के लिए दिशा - निर्देश जारी किए हैं जिसके अनुसार ही अब उन्हें दुकान खोलना और सामान की बिक्री करना होगा।
पुलिस ने व्यापारियों के लिए दिशा- निर्देश किए जारी
पुलिस ने व्यापारियों के लिए दिशा- निर्देश किए जारीDeepika Pal-RE

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में महामारी कोरोना का संकट जहां अब तक थमा नहीं है वहीं दूसरी तरफ बढ़ते संक्रमण के कई नए मामले आए दिन सामने आते जा रहे हैं जिसको देखते हुए आज पुलिस प्रशासन ने व्यापारियों के लिए दिशा - निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार ही अब उन्हें दुकान खोलना और सामान की बिक्री करना होगा। इसका पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सख्ती बरतते हुए दिशा निर्देश किए जारी

इस संबंध में, बढ़ते संक्रमण पर हबीबगंज सीएसपी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया कि, किसी भी परेशानी या जानकारी के लिए कोलार तहसील के पदाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ जारी नियमों में कहा गया कि, अपने-अपने प्रतिष्ठान और दुकानों के आगे एक मीटर दूरी की रस्सी बांधना होगा, वहीं बगैर मास्क के आए ग्राहक को समान नहीं दिया जाएगा। गलियारे में बाहर अपने सामान का डिसप्ले नहीं कर सकते हैं। साथ ही दुकान और प्रतिष्ठान पर सैनिटाइजर के अलावा अतिरिक्त मास्क की भी व्यवस्था करना होगा।दुकान के आगे उचित दूरी पर गोलों की मार्किंग अनिवार्य करना होगा।

आज राजधानी में आए 280 नए केस

इस संबंध में बताते चलें कि, आज मंगलवार को राजधानी भोपाल में रिकॉर्ड तोड़ 280 नए केस सामने आए हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद बाजारों में दुकानों में भीड़ बढ़ने लगे हैं। ऐसे में अब संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। जिस पर नियंत्रण रखने के लिए यह फैसला लिया गया है।

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