राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार द्वारा पुराने नियमों और नीतियों में संशोधन करने की प्रक्रिया जारी है इसके चलते सरकार ने आबकारी नीति 2019 में नया बदलाव किया है जिसके तहत शराब की उपदुकानें खोली जा सकेंगी। वहीं सरकार द्वारा इस नीति को लेकर विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।
तय किए नए नियम :
सरकार द्वारा इस नए बदलाव के तहत नए नियमों का अधिसूचना में प्रावधान तय किए गए हैं जिसका पालन कर शराब की उपदुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी।
शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर की परिधि में दुकान ना होने पर मिलेगी अनुमतिl
ग्रामीण क्षेत्र में 10 किलोमीटर तक शराब दुकान नहीं होने पर मिलेगी अनुमति l
2 करोड़ रुपए तक के ठेके पर 15% अतिरिक्त राशि लगेगीl
वहीं दो करोड़ से 5 करोड़ रुपए मूल्य की दुकान के लिए 25% अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगीl
5 करोड़ रुपए से अधिक की शराब दुकान के लिए 25% से अधिक राशि लगेगी l
तीन महीने प्रभावी रहेगी व्यवस्था :
बता दें कि, यह व्यवस्था सरकार के प्रावधानों के अनुसार आगामी तीन महीने 31 मार्च 2020 तक प्रभावी रहेगी वहीं उपदुकानों के साथ आहतें भी खोलने होगें जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क लिए जाने का प्रावधान निर्दिष्ट है।
विपक्ष ने फैसले को वापस लेने की मांग की :
बता दें कि, विपक्ष द्वारा प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए इस फैसले को वापल लेने की मांग की गई। इस नीति पर इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, हमारे कार्यकाल के समय नशा मुक्ति अभियान चलाया गया था और नई शराब की दुकानों को खोलने अनुमति तक जारी नहीं की थी लेकिन यह सरकार प्रदेश को शराब के नशे में डुबाने की तैयारी में है हम इसका विरोध करेंगे। साथ ही कहा कि, प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखकर शराब कि दुकानें ना खोलने की अपील की है।
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