दुर्घटनाग्रस्त हुए श्रमिकों को आर्थिक सहायता देगी प्रदेश सरकार

मध्यप्रदेश में व्याप्त संकटकाल में संक्रमित मामलों की बढ़त के साथ ही श्रमिकों की दुर्घटना में ग्रस्त होने की खबरें आ रहीं सामने, सरकार ने लिया फैसला।
दुर्घटनाग्रस्त हुए श्रमिकों को आर्थिक सहायता देगी प्रदेश सरकार
दुर्घटनाग्रस्त हुए श्रमिकों को आर्थिक सहायता देगी प्रदेश सरकारSyed Dabeer-RE
Submitted By:
Deepika Pal

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश में एक ओर जहां महामारी कोरोना से संक्रमितों की संख्या में उतार चढ़ाव होते जा रहा है वहीं सरकार द्वारा संकट की स्थिति में सभी वर्गो की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, इसके चलते ही हाल ही में सामने आ रहे मजदूरों के सड़क दुर्घटना में घायल होने की मामलों पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सड़क दुर्घटना का शिकार हुए प्रवासी श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिसे लेकर सरकार ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

आपको बता दें कि, छतरपुर जिले में बीते दिन हुई सड़क दुर्घटना में मृतक श्रमिकों के परिवार को 1-1 लाख रूपए और घायलों को 25 हज़ार रूपए की सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्रदान की गई है। बता दें गत दिवस छतरपुर में हुई सड़क दुर्घटना में छह मजदूरों की मृत्यु हुई थी और 16 मजदूर घायल हुए थे। ये मज़दूर उत्तरप्रदेश के निवासी थे और अपने घर लौट रहे थे।

इस सम्बन्ध में, प्रदेश के म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार छतरपुर कलेक्टर ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर मृतक के परिवार को 15 हजार रुपये और घायलों को 7 हज़ार 500 रूपए की आर्थिक सहायता राशि अतिरिक्त रूप से स्वीकृत की है। इस तरह इस दुर्घटना में मृत्यु पर 1 लाख 15 हजार और घायल होने पर 32 हजार 500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रभावित परिवारों को दी गई।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशSocial Media

इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोविड-19 महामारी के दौरान अन्य राज्य से उनके मूल राज्यों की ओर प्रस्थान कर रहे प्रवासी श्रमिकों की यदि मध्यप्रदेश राज्य में किसी आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में राज्य शासन मृतक प्रवासी श्रमिक के परिवार को एक लाख रूपये एवं गंभीर रूप से घायल होने पर प्रवासी श्रमिक को 25 हजार रुपये की सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत करेगा।

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