पीड़िता से राखी बंधवाने के निर्देश का केस
पीड़िता से राखी बंधवाने के निर्देश का केसDeepika Pal-RE

शोषण के आरोपी को पीड़िता से राखी बंधवाने के निर्देश का केस, SC ने मांगी राय

भोपाल, मध्यप्रदेश: शोषण के आरोपी की जमानत की शर्त के रूप में पीड़ित महिला से राखी बंधवाने निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की वकीलों की याचिका पर सुनवाई की है।

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में महामारी का प्रकोप जहां बढ़ते संक्रमण के साथ अब भी जारी है तो वहीं संक्रमण काल के बीच कई अप्रत्याशित घटनाएं सामने आती जा रही है इस बीच ही यौन शोषण के आरोपी की जमानत की शर्त के रूप में पीड़ित महिला से राखी बंधवाने निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 9 महिला वकीलों की ओर से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर राय मांगी है।

क्या था पूरा मामला

मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि, एमपी हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान 30 वर्षीय विवाहिता से छेड़छाड़ करने के आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर करते समय अनूठी शर्त लगाई थी। जिसमें आरोपी को रक्षाबंधन के दिन महिला के घर जाकर उससे राखी बंधवाने का आदेश दिया था वहीं साथ ही भविष्य में एक भाई की तरह हर हाल में उसकी रक्षा करने का वचन देने और आशीर्वाद लेने की बात भी की गई थी। जिस पर इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की महिला वकीलों ने याचिका दायर की है।

मामले की 2 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

इस संबंध में बताते चलें कि, सुप्रीम कोर्ट की याचिकाकर्ता वकीलों की तरफ से बोलते हुए संजय पारिख ने कहा कि इस तरह कि शर्त वाले निर्देश के मामले में हम सिर्फ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट नहीं, बल्कि सभी हाईकोर्ट और निचली अदालत के लिए निर्देश चाहते हैं। जिसे लेकर अटॉर्नी जनरल को इस मामले के संबंध में नोटिस जारी किया है। जिनके जवाब के बाद ही आगे की सुनवाई होगी जो 2 नवंबर को निर्धारित था।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

Related Stories

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.co