SC का चुनाव आरक्षण पर बड़ा फैसला- ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे पंचायत और निकाय चुनाव

भोपाल, मध्यप्रदेश। चुनाव आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला लिया है। SC ने कहा है कि, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के साथ पंचायत और निकाय चुनाव होंगे।
SC का चुनाव आरक्षण पर बड़ा फैसला
SC का चुनाव आरक्षण पर बड़ा फैसलाSocial Media

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। चुनाव आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत और निकाय चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को लेकर बुधवार को शिवराज सरकार को राहत प्रदान करते हुए अब मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने के निर्देश जारी किये।

ओबीसी को मिलेगा आरक्षण :

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मध्यप्रदेश में चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 50 परसेंट तक ओबीसी आरक्षण देने के आदेश दिए हैं। एक सप्ताह में आरक्षण नोटिफाई किया जाए। अगले एक सप्ताह में चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। एडवोकेट वरुण ठाकुर ने बताया- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50 फीसदी (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति को मिलाकर) से अधिक नहीं होगा।

इसके पहले, सोमवार को हुई सुनवाई में न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत में दायर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में मध्य प्रदेश सरकार से सारे तथ्यों को सुनने के बाद कुछ और जानकारी मांगी गई थी, जिसे आज पेश किया गया। पिछड़ा वर्ग को नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रिपल टेस्ट कराया गया। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की शिवराज सरकार को बड़ी जीत मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज के ओबीसी आरक्षण के प्रयास आखिरकार सफल हो गए है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आए इन नेताओं के बयान

लोकेंद्र पाराशर का ट्वीट-

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने ट्वीट कर लिखा- सुप्रीम कोर्ट में भाजपा सरकार की बड़ी जीत। ओबीसी आरक्षण को मिली कामयाबी और कांग्रेस के ओबीसी विरोधी मंसूबों पर पानी फिरा। लोकेंद्र पाराशर ने कहा कि, ओबीसी विरोधी कांग्रेस को आज काला दिवस मनाना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय का आदेश शिवराज सरकार की बड़ी सफलता : मंत्री भूपेंद्र

मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के आज के आदेश के बाद कहा- यह राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार की बड़ी और ऐतिहासिक सफलता है। ओबीसी वर्ग से आने वाले भूपेंद्र सिंह ने एक बयान में कहा कि उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ कराए जाएं। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि सभी वर्ग का आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2022 के परिसीमन के आधार पर निकाय चुनाव कराने की बात भी मान ली है। अदालत ने एक सप्ताह के अंदर ओबीसी आरक्षण करने के लिए भी कहा है।

आगे मंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का आज का आदेश जन भावनाओं के अनुरूप है और न्यायालय ने न्याय किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भी चुनाव ओबीसी आरक्षण के बगैर कराने के आदेश दिए गए हैं।शिवराज सरकार ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलाने की पूरी कोशिश की और न्यायालय ने इसके आधार पर आदेश दिया है, वे इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन करते हैं और ओबीसी वर्ग के लोगों को बधाई देना चाहते हैं। राज्य में सत्तारूढ़ दल भाजपा के अन्य नेताओं ने भी उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है।

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान-

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि, OBC आरक्षण पर आज सत्य की जीत हुई है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अपनी बात को माननीय न्यायालय के समक्ष तथ्यों के साथ रखा। हमारे पक्ष को स्वीकार करने के लिए माननीय न्यायालय का बहुत-बहुत आभार, अब सरकार #OBCReservation के साथ चुनाव में जाएगी।

कांग्रेस नेता सैयद जाफ़र का सामने आया बयान

इधर कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने ट्वीट कर लिखा- सुप्रीम कोर्ट ने आज मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण प्रदान किया. भारतीय संविधान की जीत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के अनुसार प्रदेश में ओबीसी वर्ग को पंचायत एवं नगर निकाय चुनाव में मिलेगा आरक्षण।

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