बीजेपी विधायक लोधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

भोपाल, मध्यप्रदेश: सुप्रीम कोर्ट ने विधायक लोधी मामले पर की कार्रवाई, हाईकोर्ट के आदेश को माना सही।
बीजेपी विधायक लोधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
बीजेपी विधायक लोधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत Deepika Pal - RE
Submitted By:
Deepika Pal

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश के पूर्व बीजेपी विधायक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए फैसला सुनाया है। जिसमें हाईकोर्ट के खिलाफ लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले से आगामी शीतकालीन सत्र में विधायक लोधी के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है वहीं विपक्ष को बड़ा झटका लगा है।

हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार :

सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए दायर याचिका खारिज की है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और विवेक तंखा के द्वारा लगाई गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। विधायक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और पुरुशेन्द्र कौरव ने अपना पक्ष रखा था।

हाईकोर्ट ने 2 साल की सजा पर लगाई थी रोक :

बता दें कि, तहसीलदार से मारपीट और बलवा मामले पर भोपाल की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए बीजेपी के पवई विधानसभा से विधायक प्रहलाद लोधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, साथ ही उन्हें विधानसभा की सदस्यता से निरस्त कर दिया गया था। जिस सजा के खिलाफ विधायक लोधी ने हाईकोर्ट में य़ाचिका दायर की थी, जहां से उनकी दो साल की सजा पर रोक लग गई थी। लेकिन दोनो पक्षों के बीच मामले को लेकर सियासती बवाल मचा था।

इस संबंध में प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, वहीं विधायक लोधी द्वारा भी कैवियट दायर की गई। जिस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए मामले को नया मोड़ दिया है।

आगामी शीतकालीन सत्र में शामिल होने की उम्मीद :

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जहां भाजपा में खुशी की लहर है वहीं विपक्ष को झटका लगा है। 17 दिसंबर को होने वाले शीतकालीन सत्र में विधायक लोधी के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। जिसके दावे भाजपा नेताओं द्वारा पहले किए जा चुके हैं।

भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि :

पवई विधायक की सदस्यता मामले में कांग्रेसी, षड्यंत्र पर सुप्रीम कोर्ट का करारा तमाचा

हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना। राज्य सरकार की याचिका खारिज। सजा और दंड दोनों पर रोक। विधायक जी अब गाजे-बाजे के साथ पहुंचेंगे विधानसभा।

भाजपा विधायक विश्वास सारंग ने कहा कि :

साथी #विधायक श्री प्रहलाद लोधी को #सुप्रीम_कोर्ट से मिला न्याय।

#कमलनाथ सरकार ने बहुमत हासिल करने के लिए #विधानसभा अध्यक्ष से असंवैधानिक तरीके से उनकी सदस्यता समाप्त करा दी थी।

ताज़ा ख़बर पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। @rajexpresshindi के नाम से सर्च करें टेलीग्राम पर।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

और खबरें

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.co