अप्राकृतिक कृत्य मामले में आरोपी गिरफ्तार
अप्राकृतिक कृत्य मामले में आरोपी गिरफ्तारGanesh Dunge

बुरहानपुर: अप्राकृतिक कृत्य के आरोप में युवक को पीटने वाले आरोपी गिरफ्तार

बुरहानपुर, मध्य प्रदेश : अप्राकृतिक कृत्य के आरोप में अर्धनग्न करके युवक को दौड़ाकर पीटने वाले 14 आरोपी गिरफ्तार

राज एक्सप्रेस। एक बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप लगाकर युवक को लोगों ने अर्धनग्न कर दौड़ाकर पीटा था। इस मामले में सीएसपी बीपी वर्मा ने कार्रवाई की है। 14 आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में 9 पुरूष और 5 महिलाएं शामिल हैं। शनिवार की रात आरोपियों को लालबाग थाने लाया गया। रविवार को कोर्ट में पेश किया गया। सीएसपी ने रविवार दोपहर तक लालबाग थाने में आरोपियों के संबंध में पूछताछ, जांच, पड़ताल की। मामला लालबाग थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर का है।

भीड़ ने आरोपी के साथ की मारपीट

29 जुलाई 2018 को रविराज तायड़े पर लोगों ने आरोप लगाया कि, इसने एक बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया है। इस पर भीड़ ने आरोपी के साथ मारपीट की। उसे अर्धनग्न कर दिया। भीड़ से बचने के लिए रविराज भागने लगा तो भीड़ भी उसके पीछे भागी। उसे बार-बार पकड़कर लोग पीटते रहे। सूचना मिलने पर लालबाग पुलिस मौके पर पहुंची थी। आरोपी को भीड़ से बचाने के लिए जवानों ने डायल 100 में बैठा दिया था।

लालबाग थाने से आरोपियों को किया कोर्ट में पेश

धारा 377 के तहत आरोपी पर केस दर्ज किया गया था। इसके बाद आरोपी रविराज के भाई हेमंत तायड़े ने मारपीट करने वाले लोगों की शिकायत लालबाग थाने में की थी। इसमें युवक ने पुलिस पर भी आरोप लगाए कि हमारी शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करने में देरी की।रविराज तायड़े ने बताया मैं एलएलबी का छात्र हूं, 2014 में आनंद की पत्नी स्वाती ने पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया था। इसके बाद मेरे भाई हेमंत तायड़े ने आपत्ति उठाई थी। इस बात पर से उन्होंने हमसे दुश्मनी पाल ली थी।

29 जुलाई 2018 को मैं पिकनिक स्पॉट पर नहाने के लिए गया था। तो इस समय इन्होंने मुझे घेरकर, अर्धनग्न करके मारपीट की। चार किमी पैदल घुमाया। थाने पर लाकर मुझ पर झूठा केस दर्ज करवा दिया। मुझे भेज दिया गया। जब मैंने तत्कालीन लालबाग टीआई से कहा कि मेरी भी एफआईआर दर्ज कीजिए, तो उन्होंने कहा मेडिकल होने के बाद एफआईआर दर्ज करेंगे, लेकिन उन्होंने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की। मैंने उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग दिया था। आरोपी को भी काउंटर एफआईआर दर्ज करने का अधिकार दिया गया है। तो टीआई साहब ने कहा था कि तू क्या कर लेगा। इसकी एफआईआर दर्ज मत करो।

फिर मैंने इसकी शिकायत राष्ट्रीय और राज्य मानव अधिकार आयोग में की। इसके बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली से आदेश पारित हुए। जो भोपाल हेडक्वार्टर डीजीपी महोदय को दिए गए। डीजीपी ने बुरहानपुर एसपी को आदेश दिए। इसके बाद हमारी एफआईआर दर्ज हुई। आरोपियों पर धारा 147, 148, 149, 452, 294, 323, 506 आईपीसी, धारा 67 आईटी एक्ट, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण सहित अन्य धाराओं में मारपीट करने वालों पर केस दर्ज किया गया। तत्कालीन टीआई दिनेशसिंह चौहान के खिलाफ भी हमने शिकायत की थी। हमें न्याय मिलना चाहिए।

युवक को नग्न अवस्था में पिटते हुए कुछ लोगो के द्वारा थाने लाया गया था, युवक की शिकायत पर करीब 15 लोगो के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

बी पी वर्मा, नगर पुलिस अधिक्षक

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