व्यापम घोटाला: पुलिस आरक्षक फर्जीवाड़े में 31 पर आरोप सिद्ध

भोपाल, मध्यप्रदेश : व्यापमं घोटाले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसबी साहू की अदालत ने गुरूवार को 31 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए केंद्रीय जेल भेज दिया।
व्‍यापम घोटाले में 31 आरोपी दोषी करार
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हाईलाइट्स :

  • व्यापम घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 31 आरोपियों को दोषी करार दिया है

  • 2013 की पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती घोटाले में पेश चार्जशीट पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया

  • सीबीआई अदालत 25 नवंबर को दोषियों की सजा पर अपना फैसला सुनाएगी

  • व्यापम का नाम बदलकर अब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड किया जा चुका है

राज एक्सप्रेस। व्यापमं घोटाले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसबी साहू की अदालत ने गुरूवार को 31 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए केंद्रीय जेल भेज दिया। विशेष अदालत दोषी ठहराए गए आरोपियों को 25 नवंबर को सजा सुनाएगी। इस मामले के ज्यादातर आरोपी भिण्ड, मुरैना, ग्वालियर दतिया और भोपाल के निवासी हैं। 12 फर्जी परीक्षार्थी उतर प्रदेश के निवासी हैं। इनके साथ ही परीक्षा में फर्जी छात्रों को शामिल करने वाले सात दलाल हैं।

क्या था मामला

अभियोजन के अनुसार 15 सितंबर 2013 को व्यापमं द्वारा आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। आरक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान भोपाल और दतिया के परीक्षा केन्द्रों में गड़बड़ी होने की सूचना मिली थी। इस संबंध में एसटीएफ ने टीमें गठित कर भोपाल और दतिया के परीक्षा केन्द्रों पर भेजी थीं।

चालान के साथ 450 महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश

एसटीएफ द्वारा चालान पेश किए जाने के बाद अदालत में 57 गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा चुके थे। मामले की सुनवाई अदालत में चल रही थी इसी बीच व्यापम मामलों को सीबीआई को जांच के लिए सौंप दिया गया। सीबीआई ने अपनी जांच पूरी कर सभी 31 आरोपियों के खिलाफ पुन: विशेष अदालत में चालान पेश किया था। सीबीआई ने चालान के साथ 450 से अधिक महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अदालत में पेश किया था। सीबीआई की ओर से मामले की सुनवाई के दौरान 90 गवाहों के बयान विशेष अदालत में दर्ज कराए गए थे।

345 छात्रों का रिजल्ट हुआ रद्द

26 अगस्त, 2013 को व्यापम घोटाले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई। 9 अक्टूबर, 2013 को 3 महीने पहले प्री-मेडिकल टेस्ट की परीक्षा पास करने वाले 345 छात्रों का रिजल्ट रद्द कर दिया गया। 18 दिसंबर, 2013 को मध्यप्रदेश के पूर्व वरिष्ठ शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा पर केस दर्ज किया गया। 20 दिसंबर, 2013 को पूर्व उपाध्यक्ष उमा भारती ने सीबीआई जांच की मांग की।

जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का बयान

हाल ही में लक्ष्मी कांत के खुद को निर्दोष बताने वाले वायरल वीडियो पर मंत्री पीसी शर्मा ने कहा- लक्ष्मी कांत शर्मा सामने आएं और खुलकर सारी बात बताएं कि 15 सालों में उनके साथ क्या-क्या हुआ और किन लोगों ने उन्हें प्रताड़ित किया उनके नाम उजागर करें। वहीं जब उनसे व्यापम में पुलिस भर्ती 2013 के CBI के फैसले पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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