व्यापम घोटाला मामला
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पुलिस आरक्षक भर्ती घोटाला-6 साल बाद आया कोर्ट का फैसला

मध्यप्रदेश में बहुचर्चित व्यापम घोटाले मामले पर सीबीआई विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है, वर्ष 2013 में हुए पुलिस भर्ती घोटाले के मामले में दोषियों को सजा सुना दी है।

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश की राजधानी में बहुचर्चित व्यापम घोटाले मामले पर सीबीआई विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है, सीबीआई की विशेष अदालत ने वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश में हुए पुलिस भर्ती घोटाले के मामले में दोषियों को सजा सुना दी है। दोषी पाए गए 31 लोगों में से 30 को 7-7 की कैद और दलाल सुनील त्यागी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। इन सभी आरोपियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने 21 नवंबर को दोषी करार दिया था दोषी करार आरोपियों में 12 परीक्षार्थी, 12 फर्जी परीक्षार्थी, सात दलाल समेत 31 आरोपियों को सजा 15 सितंबर 2013 को हुई थी।

6 साल बाद आया कोर्ट का फैसला

आपको बता दें कि पहले व्‍यापम का नाम व्‍यावसायिक परीक्षा मंडल था जिसे अब ‘प्रफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड’ किया जा चुका है। पहली गड़बड़ी की शिकायत व्यापम से जुड़े डेढ़ सौ मामलों में से लिया है 14 वें मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला 6 साल से 90 गवाहों के बयान और साढ़े 401 दस्तावेज के आधार पर उसने सुनाया फैसला ज्यादातर आरोपी भिंड मुरैना दतिया ग्वालियर भोपाल सहित उत्तर प्रदेश के है।

क्या था मामला

अभियोजन के अनुसार 15 सितंबर 2013 को व्यापमं द्वारा आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। आरक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान भोपाल और दतिया के परीक्षा केन्द्रों में गड़बड़ी होने की सूचना मिली थी। इस संबंध में एसटीएफ ने टीमें गठित कर भोपाल और दतिया के परीक्षा केन्द्रों पर भेजी थीं।

  • एसटीएफ द्वारा चालान पेश किए जाने के बाद अदालत में 57 गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा चुके थे।

  • मामले की सुनवाई अदालत में चल रही थी इसी बीच व्यापम मामलों को सीबीआई को जांच के लिए सौंप दिया गया।

  • सीबीआई ने अपनी जांच पूरी कर सभी 31 आरोपियों के खिलाफ पुन: विशेष अदालत में चालान पेश किया था।

  • सीबीआई ने चालान के साथ 450 से अधिक महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अदालत में पेश किया था।

  • सीबीआई की ओर से मामले की सुनवाई के दौरान 90 गवाहों के बयान विशेष अदालत में दर्ज कराए गए थे। 345 छात्रों के रिजल्ट हुए थे रद्द; 26 अगस्त, 2013 को व्यापम घोटाले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई।

  • 2013 को 3 महीने पहले प्री-मेडिकल टेस्ट की परीक्षा पास करने वाले 345 छात्रों का रिजल्ट रद्द कर दिया गया।

  • 18 दिसंबर, 2013 को मध्यप्रदेश के पूर्व वरिष्ठ शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा पर केस दर्ज किया गया थी।

  • 20 दिसंबर, 2013 को पूर्व उपाध्यक्ष उमा भारती ने सीबीआई जांच की मांग की थी।

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