छतरपुरः रोजगार सहायक से रिश्वत लेते पकड़े गए सीईओ

छतरपुर, मध्यप्रदेशः निर्माण कार्य के बदले रोजगार सहायक से 10 हजार की रिश्वत लेते पकड़े गए जनपद पंचायत सीईओ, खाते में पैसे जमा करने के बदले की थी पैसो की मांग।
रोजगार सहायक से रिश्वत लेते पकड़े गए सीईओ
रोजगार सहायक से रिश्वत लेते पकड़े गए सीईओPankaj Yadav

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले की गौरिहार पंचायत में निर्माण कार्य कराने के बदले जनपद सीईओ द्वारा रोजगार सहायक से कमीशन मांगने का मामला सामने आया है। सीसी सड़क की राशि खाते में जमा करने के लिए सीईओ ने रोजगार सहायक से 10 हजार रूपयों की मांग की थी।

क्या है मामलाः

पंचायतों में निर्माण कार्य कराने के बदले जनपद पंचायत सीईओ द्वारा कमीशन मांगने के मामले नए नहीं है। पूर्व में ऐसे कई मामले आए जहां बिना कमीशन के सीईओ द्वारा राशि जारी न किए जाने के आरोप लगते रहे। यह मामला जनपद पंचायत सीईओ द्वारा रोजगार सहायक से सीसी सड़क की राशि खाते में पहुंचाने के लिए 10 हजार रूपए मांगे थे। पैसे न देने पर रोजगार सहायक की नौकरी खतरे में डालने की धमकी दी थी, जिससे तंग आकर रोजगार सहायक ने लोकायुक्त से संपर्क किया और जनपद पंचायत सीईओ को 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार करा दिया। प्रताड़ना सहकर सहायक पहले भी सीईओ को एक लाख रूपए दे चुका है।

योजना बनाकर किया आरोपी सीईओ को गिरफ्तारः

जनपद पंचायत गौरिहार की ग्राम पंचायत मिश्रनपुरवा में सांसद निधि से ढाई लाख रूपए सीसी सड़क के लिए स्वीकृत हुए थे। यह राशि खाते में आई और निर्धारित स्थान पर सीमेंट कांक्रीट की सड़क भी डाल दी गई। इसी राशि के एवज में रोजगार सहायक रॉबिन मिश्रा ने जनपद सीईओ जयशंकर तिवारी ने 10 हजार रूपए मांगे थे। रॉबिन मिश्रा ने 9 अक्टूबर को सागर लोकायुक्त से संपर्क किया। जब उन्होंने शिकायत की पुष्टि कर ली तो सीईओ को रंगे हाथों गिरफ्तार करने की योजना तैयार की। डीएसपी राजेश खेड़े की टीम दोपहर में गौरिहार पहुंची और करीब साढ़े 3 बजे जैसे ही रॉबिन मिश्रा 10 हजार लेकर सीईओ के चेम्बर में पहुंचकर पैसे देने लगा वैसे ही पीछे से पहुंची लोकायुक्त की टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया।लोकायुक्त की टीम ने सीईओ को रंगे हाथों गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर छोड़ दिया।

प्रकरण दर्ज कर मामला पहुंचाया जाएगा कोर्टः

डीएसपी राजेश खेड़े ने बताया कि रोजगार सहायक की शिकायत पर यह कार्यवाही की गई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीईओ के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामला कोर्ट में पहुंचाया जाएगा।

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