कोर्ट ने उड़ाई प्राचार्य के रूतबे की धज्जियां
कोर्ट ने उड़ाई प्राचार्य के रूतबे की धज्जियांDeepika Pal - RE

कोर्ट ने उड़ाई प्राचार्य के रूतबे की धज्जियां,भोगेंगे कठोर कारावास

नौगांव, छतरपुर: 13 साल पुराने केस में न्यायालय ने सुनाया फैसला, प्राचार्य को दोषी करार देते हुए दी 16 साल कठोर जेल की और लाखों का जुर्माना देने की सजा।

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले मे नौंगांव क्षेत्र के 13 साल पुराने प्राचार्य के अनियमितता और अन्य दर्ज मामलों में बुंदेलखंड न्यायालय ने सुनवाई करते हुए प्राचार्य एनपी निरंजन को दोषी मानते हुए, 16 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही 10 लाख रूपए का जुर्माना भी आरोपित किया है।

क्या था मामला

जानकारी के मुताबिक, पूर्व के 13 साल के दर्ज मामले में नौंगांव के शासकीय नवीन महाविद्यालय के प्राचार्य एनपी निरंजन जो तत्कालीन 2007 में शासकीय महाविद्यालय हरपालपुर में प्राचार्य थे, जिनके नाम पर महाविद्यालय की परीक्षाओं में अनियमितताएं पाए जाने की शिकायत मिली थी। साथ ही जांच में सामने आया था कि, परीक्षा हस्ताक्षर की सीट में दर्ज उत्तर पुस्तिकाओं के सरल नंबर और मुख्य उत्तर पुस्तिकाओं के सरल नंबर अलग-अलग होने से गड़बड़ी हुई थी। जिनके आधार पर इस मामले को लेकर हरपालपुर थाने में प्राचार्य के नाम एफआईआर दर्ज की गई थी।

न्यायालय के सामने राजनीतिक रुतबा हुआ फेल

जिस मामले में बुंदेलखंड न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश आरएन शाक्य की अदालत ने फैसला सुनाते हुए तत्कालीन प्राचार्य एनपी निरंजन को जेल भेजने की कानूनी प्रक्रिया पूर्ण की। इस मामले में प्राचार्य एनपी निरंजन का राजनैतिक रूतबा भी नहीं चल पाया।

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