कलेक्टर का निर्देश- भोपाल में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बरती जाए सख्ती

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश के भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने राजधानी में मास्क लगाने का पालन कराने के लिए सख्ती बरतने के निर्देश सभी अधिकारियों और नगर निगम को दिए हैं।
कलेक्टर का निर्देश
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भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में रोजाना कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, बता दें कि प्रदेश में तमाम प्रयासों के बावजूद भी कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार फैल रहे कोरोना वायरस की महामारी ने एक बार फिर भयानक रूप ले लिया है। तेजी से भोपाल और इंदौर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, वहीं इस बीच प्रदेश की राजधानी भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने दिए ये निर्देश।

कलेक्टर ने सभी अधिकारियों और नगर निगम को दिए ये निर्देश

मिली जानकारी मुताबिक कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मध्यप्रदेश के भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने राजधानी में मास्क लगाने का पालन कराने के लिए सख्ती बरतने के निर्देश सभी अधिकारियों और नगर निगम को दिए हैं।

कलेक्टर लवानिया ने की ये अपील :

प्रदेश में भोपाल कलेक्टर लवानिया ने दुकानदारों से सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने, मास्क लगाने और अन्य सावधानियाँ बरतने की अपील की है, कलेक्टर ने दुकानदार से दुकानों और बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि जो दुकानदार बिना मास्क के दुकान पर बैठेंगे और बिना मास्क लगाए व्यक्तियों को सामान देंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर लवानिया ने बताया-

आगे कलेक्टर लवानिया ने बताया कि इस संबंध में जिले में सामान्य तौर पर रोको-टोको अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों को कोरोना निगेटिव की रिपोर्ट लाना अनिवार्य रहेगा, इसकी जवाबदारी बस ऑपरेटरों की होगी।

वहीं कलेक्टर अविनाश लवानिया ने निर्देश दिए हैं कि सभी शासकीय तथा गैर-शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में सभी लोग सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग अनिवार्य किया जाए, इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाएँ। जिले में सभी टीकाकरण केन्द्रों पर बुजुर्गों सहित सभी व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था, शेड, पेयजल, व्हील-चेयर और टीकाकरण के बाद ऑब्जर्वेशन के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाए।

भोपाल में सभी प्रकार के हुक्का बैन :

शनिवार देर रात भोपाल में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सभी प्रकार के हुक्का बैन कर दिया है, कलेक्टर ने दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा-144 अंतर्गत कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु भोपाल जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी होटल रेस्टोरेंट, बार और हुक्का बार आदि में हुक्का पीने व परोसने की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया। पुलिस, स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन की टीम नियमित रूप से हुक्का पार्लर, होटल, रेस्टोरेंट्स, बार एवं कैफे में जांच करेगी।

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