जबलपुर: कलेक्टर ने जारी किए आदेश, अब शहर में भी लागू हुआ नाइट कर्फ्यू
जबलपुर,मध्यप्रदेश। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना का स्तर जहां लगातार बढ़ते संक्रमण के साथ बढ़ता ही जा रहा है वहीं दूसरी तरफ संक्रमण से प्रदेश के कई जिले प्रभावित हो रहे हैं जहां राजधानी भोपाल में नाइट कर्फ्यू लागू होने के बाद अब शहर में भी नाईट कर्फ्यू लागू करने के आदेश कलेक्टर ने आज यानि मंगलवार को जारी किए हैं। जहां जिले में धारा 144 लागू करते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अनावश्यक आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
समिति की बैठक में दंडाधिकारी ने लागू करने का लिया निर्णय
इस संबंध में बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर आदेश करते हुए जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने बताया कि, आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। जहां शादी-विवाह, बैंड-बाजा, कैटरर्स आदि के लिए संबंधित थाने व एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। शादी-विवाह की रिकॉर्डिंग की एक प्रति 48 घंटे के अंदर एसडीएम के यहां जमा करना होगा। जुलूस, चल समारोह, रैली आदि प्रतिबंधित रहेगी। बारातियों की अधिकतम संख्या 50 ही रहेगी।
आदेश के तहत ये नियम किए जारी
इस संबंध में आदेश के तहत कलेक्टर ने सभी को फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। वहीं ऐसा नहीं होने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी तो वहीं हर दुकानदार को सैनिटाइजर रखना होगा। दुकानदारों को खुद भी मास्क पहनना होगा और मास्क पहनकर आने वाले ग्राहकों को सामान देंगे। दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार में 100 रुपए और दूसरी बार में 500 रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं शहर की दुकानों को रात आठ बजे तक ही खोलने की अनुमति रहेगी। भोजनालय, रेस्टारेंट, होटल व बारातघर, मैरिज गार्डन को रात 10 बजे तक की छूट रहेगी। रात 10 से सुबह छह बजे तक अनावश्यक आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
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