कोरोनावायरस! बैंको के लिए इंदौर कलेक्टर ने जारी किए आदेश
राज एक्सप्रेस। इंदौर में कोरोना वायरस के बढ़ते केस को देखते हुए उसके बचाव और रोकथाम के लिए इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बैंक और एटीएम संचालन के संबंध में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन आदेश जारी किया है। गत दिवस विभिन्न बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में आम जनों को बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के संबंध में समीक्षा की गई।
जारी आदेश में कहा गया है कि इन्दौर ज़िले में स्थित सभी बैंकों को प्रतिदिन कार्यालयीन दिवसों में प्रातः 11 बजे से सायंकाल पाँच बजे तक समस्त बैंकों के समस्त प्रकार के आंतरिक कार्य किए जाने की अनुमति दी जाती है। शर्त रहेगी कि इसमें बैंकों का उपभोक्ताओं से भौतिक लेन देन प्रतिबंधित रहेगा।
इंदौर नगरनिगम सीमा में शहर के स्वास्थ्य एवं कोरोना के संक्रमण को नष्ट करने के उद्देश्य से आगामी आदेश तक शहर में आमजनों को बैंक ATM से किसी प्रकार का भौतिक रूप से वहाँ जाकर सव्यवहार पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार ही प्रतिबंधित रहेगा।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी बीबीएस तोमर ने बताया है कि सभी बैंकों के प्रबंधन शाखा में संबंधित बैंक ब्रांचमैनेजर अधिकतम 50प्रतिशत स्टाफ़ को ही लिखित आदेश जारी कर बुला सकेंगे तथा बैंकों के अंदर उनके बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंस के मापदंडों के अनुरूप रखेगा। बैंक के कर्मचारी जिनको प्रबंधन द्वारा बैंकों की ड्यूटी में लगाया गया है वे शहर में अपने निवास से अपने बैंक स्थल पर जाते वक़्त बैंक द्वारा जारी पहचान पत्र अपने साथ अवश्य रखेंगे और पुलिस द्वारा पूछे जाने पर उसे भी दिखाएंगे।
कलेक्टर ने जिले की जनता से धैर्य और संयम बनाये रखने की अपील की है। जनता लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें। इलाज से बचाव अच्छा होता है। आम आदमी घर में रहें, घर से बाहर नहीं निकलें। बाहर निकलने से बीमारी फैलेगी, जिसके लिये हम सब जिम्मेदार होंगे।
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