दुकानों के बाहर सामान ना रखें व्यापारी : निगमायुक्त

उज्जैन, मध्य प्रदेश: फ्रीगंज, गोपाल मंदिर के रिक्त पोर्च सहित दुकानों के बाहर सामग्री रखने वालों के विरूद्ध होगी सख्त कार्यवाही।
दुकानों के बाहर सामान ना रखें व्यापारी : निगमायुक्त
दुकानों के बाहर सामान ना रखें व्यापारी : निगमायुक्तसांकेतिक चित्र

उज्जैन, मध्य प्रदेश। शासन द्वारा जारी गाईड लाईन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशानुसार बुधवार से लेफ्ट एवं राईट व्यवस्था को समाप्त कर शहर की समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को प्रात: 9 बजे से सायं 7 बजे तक खोले जाने की छूट प्रदान की गई है। उक्त व्यवस्था के सम्बंध में कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा बुधवार को मेला कार्यालय में बैठक आयोजित कर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी दुकान के बाहर व्यवसायी द्वारा सामान ना जमाया जाए, शहर के मुख्य क्षेत्र फ्रीगंज, गोपाल मंदिर सहित अन्य क्षेत्रों के पोर्च पूर्णत: खाली रहें यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाए।

कलेक्टर द्वारा बैठक में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने निगम अमले को निर्देशित किया कि वे शहर का भ्रमण कर जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन व्यवसायियों से करवाया जाना सुनिश्चित करें। फ्रीगंज, गोपाल मंदिर सहित अन्य ऐसे क्षेत्र जहां पोर्च बनाए गए हैं तथा नगर निगम सीमा क्षेत्र के समस्त 54 वार्ड भैरवगढ़ सहित के समस्त व्यवसायी अपनी दुकान सीमा (शटर तक) के बाहर किसी भी तरह का सामान ना रखे यह सुनिश्चित किया जाए, जिन व्यवसायियों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाकर पोर्च अथवा दुकान सीमा के बाहर सामान रखा जा रहा है उनके विरूद्ध नियमानुसार समान जब्ती की कार्यवाही की जाए। साथ ही दुकानों पर सेनेटाईटर, मास्क का उपयोग व कोविड-19 की गाईड लाईन अनुसार ग्राहकों से 1 मीटर की दूरी इत्यादि का भी विशेष ध्यान रखा जाए।

निगमायुक्त की व्यवसायियों से अपील :

निगमायुक्त श्री सिंघल ने नगर निगम सीमा क्षेत्र के समस्त व्यवसायीयों से अपील की है कि वे जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए अपनी दुकानों का संचालन करें। अपनी दुकानों का सामान अनावश्यक दुकान सीमा (शटर तक) के बाहर तथा पोर्च पर ना रखे, सेनिटाईजर, मास्क इत्यादि का उपयोग करें। जो व्यवसाई नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो निगम द्वारा उनके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बंधित व्यवसायी की होगी।

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