शहडोल: एटीएम मशीन को उखाड़कर पैसा चुराने वाले गए जेल

जयसिंहनगर न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने अभियुक्त वीरेन्द्र सराफ उर्फ मोनू बगैरह पिता धनेन्द्र सराफ की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर जेल भेजने के आदेश दिये हैं।
शहडोल: एटीएम मशीन को उखाड़कर पैसा चुराने वाले गए जेल
शहडोल: एटीएम मशीन को उखाड़कर पैसा चुराने वाले गए जेलसांकेतिक चित्र

शहडोल, मध्य प्रदेश। सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि जयसिंहनगर न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने अभियुक्त वीरेन्द्र सराफ उर्फ मोनू बगैरह पिता धनेन्द्र सराफ उम्र 20 वर्ष, निवासी साकिन चंदनिया थाना पाली को धारा 457, 411, 380 भादवि, में जमानत का लाभ न देते हुए अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर जेल भेजने के आदेश दिये हैं। शासन की ओर से प्रकरण में जमानत याचिका के विरूद्ध विरोध वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सी. पी. मिश्रा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जयसिंहनगर ने किया।

पुलिस ने किया था गिरफ्तार :

08 अप्रैल 2019 का आशीष शर्मा पिता रामलखन शर्मा उम्र 29 वर्ष, ने थाना उपस्थित होकर उस आशय का लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि एटीएम क्रमांक ई.बी.बी.जे. 000402030 जो कि ग्राम अमझोर में पवन गुप्ता के मकान में स्थित है, जिसको 07 अप्रैल 2019 को रात करीब 10 बजे से 08 अप्रैल को सुबह 06 बजे के मध्य में एटीएम मशीन की चोरी के उद्देश्य से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मशीन को परिसर से उखाड़कर एटीएम को परिसर के बाहर छोड़कर भाग गये हैं। इस एटीएम मशीन का रख-रखाव एवं संचालन एफ.एस.एस. आउट सोर्स कंपन जबलपुर द्वारा किया जाता है तथा घटना में प्रयुक्त वाहन बुलेरो का उपयोग एटीएम मशीन को उखाड़ऩे में आरोपीगण द्वारा किया जाना बताया गया है। जिसके बाद पुलिस द्वारा को अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा 24 जून 2020 को न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया, जहां अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत याचिका आवेदन न्यायालय द्वारा खारिज कर अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है।

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