शहडोल, मध्य प्रदेश। सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश ब्यौहारी द्वारा थाना ब्यौहारी में अभियुुक्त लाल बहादुर कोल पिता डहरू कोल उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम नौढिय़ा, ब्यौहारी को धारा 376, 376(2) (एन), 376(2) (च), 294, 506 में जमानत का लाभ न देते हुए अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर जेल भेज दिया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण में जमानत याचिका के विरूद्ध विरोध बसंत कुमार जैन अपर लोक अभियोजक द्वारा किया गया।
घर आया-जाया करता था आरोपी :
अभियोजन के अनुसार 16 जुलाई को फरियादिया ने थाना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिसम्बर 2019 में मेरे माता-पिता मजदूरी करने करेली जिला-नरसिंहपुर गये थे। मेरे पति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गये थे, इसलिए मैं अपने पति को छोड़कर अपने मायके में बच्चों के साथ रहती थी तथा पिछले 3 माह से अपने बच्चों के साथ मायके में रह रही थी। मेरे पड़ोस में रहने वाला मौसी का लड़का अभियुक्त लाल बहादुर कोल का मेरे घर आना जाना रहता था।
दुष्कर्म के साथ जान से मारने की धमकी :
पीड़िता के अनुसार एक दिन अभियुक्त घर आया और मुझे अकेला पाकर मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया तथा मना करने पर मुझे जान से मारने की धमकी दिया। तब से हर दूसरे तीसरे दिन मेरे घर आकर अभियुक्त मेरे साथ गलत काम करता था और किसी को न बताने का बोलते हुए जान से मारने की धमकी देता था। इसी डर के मारे मैंने यह बात किसी को नहीं बताई। माह जनवरी 2020 में मेरे माता-पिता काम से वापस घर आ गये, जिनसे मैंने अभियुक्त लाल बहादुर कोल द्वारा मेरे साथ गलत काम करने के बात बताई, तब अभियुक्त मेरे माता-पिता को भी धमकी दिया कि अगर यह बात किसी को बताये तो मुझे जान से खत्म कर देगा।
5 माह तक करता रहा शोषण :
मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि मई 2020 तक अभियुक्त पीड़ित के साथ गलत काम करता रहा, जिसकी शिकायत उसने माता-पिता के साथ अभियुक्त के घर में उसके माता-पिता एवं उसकी पत्नी से की। जिससे अभियुक्त घर आकर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दिया। रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा 17 जुलाई को अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसके बाद न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जेल भेज दिया गया।
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