The date of resolution plan extended till 31 January
The date of resolution plan extended till 31 JanuarySyed Dabeer Hussain - RE

घरेलू बिजली उपभोक्ता के लिए अब समाधान योजना की तारीख 31 जनवरी तक बढ़ी

भोपाल, मध्यप्रदेश : समाधान योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने का आग्रह बिजली उपभोक्ताओं से किया है। अब बिजली उपभोक्ता 31 जनवरी 2022 तक आवेदन कर योजना का लाभ ले सकेंगे।

भोपाल, मध्यप्रदेश। कोरोना काल में एक किलोवॉट तक के संयोजित भार वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के देयकों की 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार की आस्थगित राशि के भुगतान में उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा समाधान योजना को 15 दिसंबर से उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 31 जनवरी 2022 तक बढ़ाया गया है। अब शेष संबंधित उपभोक्ता समाधान योजना का लाभ उठा सकेंगे। समाधान योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने का आग्रह बिजली उपभोक्ताओं से किया है। अब बिजली उपभोक्ता 31 जनवरी 2022 तक आवेदन कर योजना का लाभ ले सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के दौरान निम्न आय वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के भुगतान में आ रही कठिनाइयों के मद्देनजर एक किलोवॉट तक के संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं के बिलों की 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार राशि की वसूली को आस्थगित किया गया था। राज्य शासन द्वारा उक्तावधि के बिजली बिलों के भुगतान में उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए समाधान योजना को लागू किया गया था। इसकी अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2021 निर्धारित थी। समाधान योजना समाधान योजना में आस्थगित की गई राशि के भुगतान के लिये 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। पहले विकल्प के रूप में आस्थगित मूल राशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि और शेष 40 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी। दूसरे विकल्प के रूप में आस्थगित मूल राशि का 75 प्रतिशत, 6 समान किश्त में भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी।

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