भोपाल में विदेश से आए जमातियों के मुकदमे हुए खत्म, सभी लौटेंगे अपने देश
भोपाल, मध्यप्रदेश। कोरोना के शुरुआती दिनों में भोपाल में लगभग 70 जमात में आए हुए विदेशियों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर गिरफ़्तार कर लिया था। गिरफ़्तारी के कुछ समय बाद उच्च न्यायालय से सभी जमातियों को ज़मानत मिल गई थी। भोपाल में श्री इकबाल हफीज़, विधायक आरिफ मसूद एवं तबलीगी जमात के आरि गौहर की निगरानी में वक़ील जफ़र राजा एवं अंकित सक्सेना पैरवी कर रहे थे।
अदालत ने सभी जमातियों के मुक़दमे ख़त्म कर दिए-
बता दें कि आज प्रदेश की राजधानी भोपाल अदालत ने सभी जमातियों के मुक़दमे ख़त्म कर दिए, जिसके बाद अब सारे विदेशी नागरिक अपने अपने देश वापिस जा सकेंगे। देश भर में ऐसे फ़ैसले को आधार के रूप में देखा जा रहा है क्यूँकि लोगों का आरोप है कि सारे मुक़दमे राजनीति के चलते लगाए गए हैं।
आरिफ ने न्यायालय के फ़ैसले का स्वागत करते हुए कहा -
विधायक आरिफ मसूद ने न्यायालय के फ़ैसले का स्वागत करते हुए कहा हे कि यह सब निर्दोष थे और आज अदालत के फ़ैसले ने सबको न्याय दिया है, श्री मसूद का कहना है कि उनको पहले दिन से न्यायालय से न्याय की पूरी उम्मीद थी और आज वही हुआ क्यूँकि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं।
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