त्योहारों पर नर्मदा स्नान पर प्रतिबंध, छह फीट ऊंची होगी मां दुर्गा की प्रतिमा

जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में कलेक्टर ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत जरूरी है कि जिले में कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करते हुए आगामी सभी त्यौहार शांति से मनाए जाएं।
जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक
जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक होशंगाबाद संवाददाता

होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। संवाददाता गुरूवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत जरूरी है कि जिले में कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करते हुए आगामी सभी त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से व आपसी सौहाद्र के साथ मनाए जाएं। बैठक में विधायक होशंगाबाद डॉ सीतासरन शर्मा, विधायक सिवनीमालवा प्रेम शंकर वर्मा, पुलिस अधीक्षक गुरुकरन सिंह, अपर कलेक्टर जीपी माली सहित जिला स्तरीय शांति समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे।

दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा

कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के दृष्टिगत गृह विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुक्रम में जिला स्तरीय शांति समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि आगामी त्यौहारों/पर्वो पर नर्मदा नदी के समस्त घाटों पर सामूहिक रूप से स्नान पर प्रतिबंध रहेगा। नवरात्र पर्व पर जिले में अधिकतम 6 फीट तक की ऊंचाई वाली मां दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की जा सकेंगी। साथ ही आगामी त्यौहारों के आयोजन के संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। विधायक डॉक्टर श्री शर्मा ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रकरण के दृष्टिगत जिले में महाराष्ट्र से आने वाहनो की स्क्रीनिंग की जाए। विधायक श्री वर्मा ने कहा कि कोविड-19 से सुरक्षा हेतु मास्क के उपयोग का जिले में पुन: सख्ती से पालन किया जाए। पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने बताया कि आगामी त्यौहारों/पर्वो पर जिले में यातायात व्यवस्था का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।

अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी

बैठक में अपर कलेक्टर जीपी माली ने बताया कि प्रतिमा/ताजिये के लिए पण्डाल का आकार अधिकतम 30-45 फीट नियत किया गया है। झांकी निर्माताओं को सलाह दी गई है कि वे ऐसी झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन नहीं करें, जिनमें संकुचित जगह के कारण श्रद्धालुओं/ दर्शकों की भीड़ की स्थिति बनें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न हो सके। झांकी स्थल पर श्रद्धालुओं/दर्शकों की भीड़ एकत्र नहीं हो तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, यह व्यवस्था आयोजकों को सुनिश्चित करना होगी। मूर्ति/ताजिये का विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा। विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। इसके लिए आयोजकों को पृथक से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

गाइडलाइन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा

जिला प्रशासन द्वारा विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाएगा, ताकि विसर्जन स्थल पर कम भीड़ हो। कोविड संक्रमण के दृष्टिगत धार्मिक/सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह भी अनुमत्य नहीं होगा। लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइड लाइन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झांकियों/पंडालों/विजर्सन के आयोजनों में श्रद्धालु/दर्शक फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर का प्रयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि जिले में 11 सितंबर से 20 सितंबर तक टीकाकरण अभियान संचालित किया जाएगा।

टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें

उन्होंने शांति समिति के सदस्यों से आग्रह किया कि वे ऐसे नागरिक जिन्होंने अभी तक कोविड वैक्सीनेशन का पहला डोज नहीं लगवाया है उन्हें अभियान के तहत अनिवार्य रूप से टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। बैठक में पीयूष शर्मा, आचार्य गोपाल प्रसाद खडर, राजकुमार खंडेलवाल, मनोहर बडानी, प्रकाश शिवहरे, हंसराय, सागर शिवहरे, डॉ. आरके जैन, अनोखीलाल राजौरिया, शहर काजी अशफाक अली, भगवती चौरे, चंद्रगोपाल मलैया, योगेश्वर तिवारी सहित अन्य जिला स्तरीय शांति समिति के सदस्य शामिल थे।

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