सिंगरौली : जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया संशोधित लॉकडाउन आदेश

कोरोना का संक्रमण रोकने तथा संभावित रोगियों से जिले की जनता का संपर्क न होने देने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेश।
कलेक्टर केवीएस चौधरी
कलेक्टर केवीएस चौधरीSocial Media

राज एक्सप्रेस । कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने तथा संभावित रोगियों से जिले की जनता का संपर्क न होने देने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री केवीएस चौधरी के द्वारा टोटल लाकडाउन आदेश में संशोधन कर पृथक से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जिले में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किये गये हैं। आदेश 8 अप्रैल की दोपहर 12 बजे से आगामी आदेश तक लागू रहेगा।

अत्यावश्यक सेवा की वस्तुओं की दुकानों को मिली थी अनुमति :

जिसके तहत पूर्व मे जारी आदेश के अनुसार जिले अत्यावश्यक सेवा की वस्तुओं किरान, दुकान, सब्जी दुकान, फल की दुकानों, ठेले व दूध डेयरी पशु आहार, बीज एवं कीटनाशक की दुकानों को दोपहर 12 बजे से सांय 4 बजे तक संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। लाकडाउन आदेश में निर्धारित समय सीमा मे आवश्यक सेवाओं की दुकानों के संचालन में व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

सामाजिक दूरी के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा :

सब्जी फल तथा किराना की दुकानों में प्रायः आम जन के द्वारा सामाजिक दूरी के प्रावधानों का पालन नही किया जा रहा है। इन स्थानो में अत्याधिक भीड़ जमा हो रही है। देश के अन्य राज्यों एवं प्रदेश के अन्य जिलों से लोगों का प्रवेश सिंगरौली जिले की सीमाओं में हो रहा है। इन परिस्थितियों में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये आगामी दिनो में टोटल लाकडान के आदेशो में जिला दण्डाधिकारी के द्वारा संशोधन कर नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक की अनुमति जारी :

संशोधित आदेश में जिले मे आगामी आदेश तक अत्यावश्यक वस्तुओं किराना दुकान,सब्जी दुकान, फल, दुकान ठेले वा दूध डेयरी आदि की दुकानों का संचालन सप्ताह में पांच दिन सोमवार, बुधवार, गुरूवार, शनिवार एवं रविवार को प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जा सकेगा। इस अवधि के बाद दुकानो का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सप्ताह में दो दिन मंगलवार एवं शुक्रवार को पूरे जिले में पूर्णतः बंदी रहेगी। मंगलवार एवं शुक्रवार को शासकीय उचित मूल्य की दुकानें, गैस गोदाम एव दवाई की दुकानों को छोड़कर जिले में कही भी कोई भी दुकान संचालित नहीं होगी।

उपभोक्ता को एजेंसी में गैस प्रदान नहीं किया जायेगा :

जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में समस्त कम्पनियो की गैस एजेसिंया प्रातः 9 बजे से शायं 4 बजे तक संचालित होगी किंतु किसी भी उपभोक्ता को एजेंसी में गैस प्रदान नहीं किया जायेगा। उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर होम डिलेवरी के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। जिले में समस्त उचित मूल्य की दुकाने पूर्वतः सुबह 9 बजे से शांय 4 बजे तक संचालित होंगी। जिला मुख्यालय बैढ़न में लगने वाले सभी सप्ताहिक बाजार मंगलवार एवं शुक्रवार सहित जिले मे संचालित होने वाले समस्त सप्ताहिक हाट बाजारों पर पूर्ण पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल दुकानों का संचालन पूर्वतः होता रहेगा। अत्यावश्यक दवाओं का विक्रय चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर किया जायेगा। जिला दण्डाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है।

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