तम्बाकू उत्पादों पर अधिनियम का कड़ाई से पालन करायें : डॉ. भार्गव
तम्बाकू उत्पादों पर अधिनियम का कड़ाई से पालन करायें : डॉ. भार्गवShashikant Kushwaha

तम्बाकू उत्पादों पर अधिनियम का कड़ाई से पालन करायें : डॉ. भार्गव

कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कहा, सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम का कड़ाई से पालन करायें।

राज एक्सप्रेस। रीवा संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि, अधिनियम के प्रावधानों के तहत कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समिति तथा जिला स्तरीय निगरानी जांच दल का गठन करें। इनकी हर माह बैठक आयोजित करके अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गयी कार्यवाही की समीक्षा करें। सभी अनुभागों में एसडीएम की अध्यक्षता में अनुभाग स्तरीय समिति का भी गठन करके उसकी नियमित बैठक आयोजित करायें।

प्रकरणों के दर्ज करने का लक्ष्य निर्धारित :

अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक लाख की जनसंख्या पर हर माह 50 प्रकरणों के दर्ज करने का लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। इसका सभी जिलों में पालन सुनिश्चित करायें। आम जनता के स्वास्थ्य की रक्षा तथा उन्हें कैंसर की बीमारी एवं नशे की लत बचाने के लिए अधिनियम का कठोरता से पालन करना आवश्यक है। यह हम सबकी वैधानिक तथा नैतिक जिम्मेदारी है।

प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना :

कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कहा है कि सिगरेट एवं अन्य उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर 200 रूपये तक का जुर्माना लगाया जाता है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित सार्वजनिक स्थलों में शासकीय कार्यालय, मनोरंजन केन्द्र, अस्पताल, पुस्तकालय, स्टेडियम, होटल, काफी हाउस, शॉपिंग मॉल, न्यायालय परिसर, सिनेमा हॉल, एयर पोर्ट, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, शिक्षण संस्थाएं, लोक परिवहन, चाय की दुकान, मिष्ठान भण्डार, ढ़ाबा तथा अन्य सभी सार्वजनिक स्थल शामिल हैं। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों पर कार्यवाही कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूरी तरह से रोक :

कमिश्नर ने कहा है कि अधिनियम धारा-5 के तहत सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूरी तरह से रोक है। इसमें तम्बाकू उत्पादों के ब्रााण्ड नाम से किसी दूसरे उत्पाद का विज्ञापन भी प्रतिबंधित है। इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध एक्ट की धारा-22 के तहत जुर्माना एवं कारावास का प्रावधान है। सभी कलेक्टर समिति की मासिक बैठक में धारा-5 के तहत दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करें। एक्ट की धारा-6 के तहत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना तथा खरीदना प्रतिबंधित है। इसका चेतावनी बोर्ड सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों में लगाना आवश्यक है। स्कूल तथा अन्य शिक्षण संस्थानों से 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद का विक्रय प्रतिबंधित है। अभियान चलाकर शिक्षण संस्थानों के आसपास स्थित तम्बाकू उत्पाद बिक्री करने वाले पान ठेलों तथा गुमठियों को हटायें। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वालों पर 200 रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।

कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कहा-

कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कहा है कि तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम धारा-7 के अनुसार सभी तम्बाकू उत्पादों पर चित्रात्मक चेतावनी होना आवश्यक है। यह चेतावनी पैकेट के सामने के मुख्य क्षेत्र के 85 प्रतिशत भाग में होनी चाहिए। साथ ही उसके ऊपरी किनारे में भी इसे प्रदर्शित करना आवश्यक है।तम्बाकू उत्पादों के लिए भ्रामक भाषा में विज्ञापन करना भी प्रतिबंधित है।इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करें।

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