ग्वालियर : सिंधिया के निर्वाचन को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती

ग्वालियर, मध्य प्रदेश : कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री गोविन्द सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा राज्यसभा निर्वाचन को जबलपुर उच्च न्यायलय में चुनौती दी है।
सिंधिया के निर्वाचन को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती
सिंधिया के निर्वाचन को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौतीRaj Express

ग्वालियर, मध्य प्रदेश। कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री गोविन्द सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा राज्यसभा निर्वाचन को जबलपुर उच्च न्यायलय में चुनौती दी है। उन्होंने उच्च न्यायालय में निर्वाचन शून्य करने के लिए याचिका लगाते हुए उल्लेख किया है कि सिंधिया ने राज्यसभा चुनाव के दौरान गलत जानकारी देने दी है।

पूर्व मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह का आरोप है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा सांसद के निर्वाचन के दौरान जो फार्म भरा था उसमें गलत जानकारी दी है। याचिका में डॉ. सिंह ने उल्लेख किया कि सिंधिया ने जो संपत्ति से संबंधित जो जानकारी दी गई है, वह गलत है। इसके साथ ही शपथ पत्र में सिंधिया ने अपने ऊपर दर्ज अपराधिक मामलों में स्वयं को क्लीन चिट दी है, जबकि पूर्व मंत्री सिंह का कहना है कि उनके खिलाफ अपराधिक मामला भी दर्ज रह चुका है।

याचिका में कहा गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने राज्यसभा चुनाव के नामांकन के दौरान दिए हलफनामे में अपने क्रिमिनल केस छिपाए हैं, इसलिए उनका निर्वाचन शून्य घोषित किया जाये। डॉ. गोविंद सिंह के वकीलों ने इस याचिका में दलील दी है कि रीप्रज़ेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक चुनावी नामांकन में जानकारियां छिपाने वाला कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित नहीं माना जा सकता। याचिका में कहा गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के खिलाफ साल 2018 में भोपाल के एक थाने में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था जिसे दिग्विजय सिंह ने अपने नामांकन में बताया है लेकिन सिंधिया ने यह जानकारी छिपाई है।

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