ग्वालियर : हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सिर्फ 4 प्रत्याशियों पर मामला दर्ज

ग्वालियर, मध्य प्रदेश : केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह एवं पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी मामला दर्ज करने दिया था हाईकोर्ट ने आदेश।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सिर्फ 4 प्रत्याशियों पर मामला दर्ज
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ग्वालियर, मध्य प्रदेश। बड़े नेताओं के सामने प्रशासन कितना पंगू बन जाता है इसका उदाहण हाल ही में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद सिर्फ चार प्रत्याशियों पर मामला दर्ज किया गया। ग्वालियर हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर प्रशासन को आदेश दिया था कि केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पूर्व सीएम कमलनाथ के अलावा दोनों दलों के प्रत्याशियों एवं आयोजनकर्ता व उसमें शामिल नेताओं पर मामला दर्ज किया जाए। अब आयोजन में देखा जाएं तो उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया तक शामिल हुए थे।

हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने में पहले तो देरी की ओर उसके बाद भी पुलिस से सिर्फ भाजपा एवं कांग्रेस के चार प्रत्याशियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अब जो आदेश दिया था उसका पालन क्यों नहीं किया गया इसको लेकर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं।

निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है, कि किसी भी स्थिति में चुनाव प्रचार के दौरान कोविड गाइड लाइन का उल्लंघन न किया जाए, इसके बावजूद न तो प्रत्याशी और न ही समर्थक इसे गंभीरता से ले रहे हैं, ऐसे में एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी। हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद अलग-अलग थानों में भाजपा प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल, प्रद्युम्न सिंह तोमर व कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिकरवार एवं सुनील शर्मा के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।

हजीरा थाना : हजीरा थाना पुलिस ने भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर के खिलाफ गदाईपुरा में 4 अक्टूबर को प्रचार के दौरान काफी संख्या में समर्थकों के साथ प्रचार करने पर कोरोना संक्रमण के फैलाव के लिए दोषी मानते हुए आपदा प्रबंधन के तहत धारा 188, 269 के तहत मामला दर्ज किया है। प्रचार के दौरान उन्होंने न तो उचित दूरी के नियम पर गौर किया न ही समर्थकों की संख्या पर ध्यान दिया।

झांसी रोड थाना : झांसी रोड थाना क्षेत्र के बघेल छात्रावास में प्रचार के दौरान पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल व जयंत शर्मा के खिलाफ आपदा प्रबंधन के तहत मामला दर्ज किया है। इन्होंने विगत तीन अक्टूबर को प्रचार के दौरान ना तो शारीरिक दूरी और न ही अन्य नियमों का पालन किया। जिससे लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है।

गोला का मंदिर थाना : गोला का मंदिर थाना पुलिस ने प्रधान आरक्षक अशोक कुमार की शिकायत पर कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिकरवार पर आपदा प्रबंधन के तहत मामला दर्ज किया है। कांग्रेस प्रत्याशी ने वार्ड 19 में प्रचार के दौरान कोरोना संक्रमण को देखते हुए नियमों का पालन नहीं किया, जबकि भीड़ ज्यादा होने से संक्रमण का खतरा था।

बहोड़ापुर थाना : बहोड़ापुर थाना पुलिस ने कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा द्वारा प्रचार के दौरान कोविड नियमों का पालन ना करने और तय सीमा से ज्यादा लोगों को एकत्रित करने पर आपदा प्रबंधन के तहत मामला दर्ज किया है। कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा नियमों का पालन नहीं किया।

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