सीधी, मध्य प्रदेश। उप संचालक कृषि राजेश सिंह चैहान ने आदेश जारी कर एन.एफ.एल. कम्पनी के डी.ए.पी. 18ः46 उर्वरक लाट नम्बर एमजीएच-2 के विश्लेषण में अमानक पाये जाने पर उर्वरक का क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
जाने पूरा मामला :
श्री चौहान ने बताया कि उर्वरक निरीक्षण द्वारा दिनांक 12.08.2020 को मेसर्स रजनीश खाद वितरण रासायनिक उर्वरक फुटकर विक्रय केन्द्र (प्रो. नन्दलाल गुप्ता) उमरिया रोड नगर परिषद मझौली विकासखण्ड मझौली जिला सीधी के उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठान से एन.एफ.एल. कम्पनी के डी.ए.पी. 18ः46 उर्वरक लाट नम्बर एमजीएच-2 का नमूना प्राप्त कर उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया था जिसे विश्लेषण कराये जाने पर अमानक पाये जाने के कारण उर्वरक का क्रय-विक्रय भण्डारण एवं परिवहन प्रतिबंधित किया गया है।
मामले में जारी हो चुका है कारण बताओ नोटिस :
विक्रेता द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 19 (क) का उल्लंघन किये जाने के कारण कार्यालयीन आदेश दिनांक 31.08.2020 द्वारा विक्रेता को कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस के अन्दर उचित माध्यम से तर्क संगत जबाव चाहा गया था जबाव असन्तोषजनक पाये जाने पर मेसर्स रजनीश खाद वितरण रासायनिक उर्वरक फुटकर विक्रय केन्द्र (प्रो. नन्दलाल गुप्ता) उमरिया रोड नगर परिषद मझौली विकासखण्ड मझौली जिला सीधी के उर्वरक लायसेंस क्रमांक आरएस/462/1401/6/2020 दिनांक 11.06.2025 तक वैध को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।
उक्त विक्रेता वैध उर्वरक लायसेंस के बिना किसी प्रकार के उर्वरकों का क्रय-विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन आदि नहीं करेगा अन्यथा वह स्वयं जबावदेह होगा।
अमानक उर्वरक मामले में कार्रवाई से हड़कंप :
अमानत उर्वरक की इस कार्यवाही के बाद ऐसे उन तमाम लोगों के बीच हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है जोकि इस तरह के अमानक रसायनों की बिक्री कर रहे थे। वहीं इस कार्यवाही से एक सकारात्मक परिणाम यह निकल कर आया कि किसानों को चूना लगाने वाले लोगों पर कुछ हद तक लगा लग सकेगा जिससे कि किसानों ने राहत भरी सांस ली है।
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