राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में तहसीलदार के साथ मारपीट और बलवे करने के मामले पर पूर्व विधायक प्रहलाद लोधी ने विशेष कोर्ट से मिली 2 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट से अपील की है। इस मामले पर विशेष कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई होने की संभावना है।
क्या है मामलाः
जानकारी के मुताबिक, पन्ना जिले के पवई सीट विधानसभा सीट से प्रहलाद लोधी भाजपा के विधायक हैं। उनके खिलाफ 2014 में दर्ज प्रकरण के अनुसार सतना जिले के तहसील रैपुरा में तत्कालीन तहसीलदार आर के वर्मा ने रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली को जप्त कर सिमरिया थाने खड़ा किया था जिस पर विधायक लोधी ने 12 लोगों के साथ मिलकर मंडवा गांव के पास तहसील की गाड़ी को रोककर मारपीट की। जिसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भाजपा विधायक समेत अन्य लोगों पर तहसीलदार के साथ मारपीट और बलवा करने के संबंध में मामला दर्ज किया।
विशेष न्यायालय ने सुनाई थी सजाः
इस मामले पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय के न्यायाधीश सुरेश सिंह ने भाजपा विधायक समेत 12 लोगों पर मारपीट, बलवा करने के आरोप में दोषी मानते हुए 2 साल के जेल और 3500 रु. जुर्माने की सजा सुनाई।
सजा पर रोक से सदस्यता रहेगी बरकरारः
इस मामले पर भाजपा विधायक की याचिका पर हाईकोर्ट रोक या स्थगन लगाती है तो भाजपा में उनकी सदस्यता बनी रहेगी।
बता दें कि, मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्त करने के संबंध में केन्द्रीय चुनाव आयोग को सूचना भेज दी थी।
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