पूर्व CM दिग्विजय ने ‘क्लब हाउस लीक्स’ के खिलाफ साइबर सेल में की शिकायत

भोपाल, मध्यप्रदेश। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्विटर हैंडल ‘क्लब हाउस लीक्स’ के खिलाफ आज यहां राज्य साइबर सेल में शिकायत दर्ज करायी है।
दिग्विजय ने ‘क्लब हाउस लीक्स’ के खिलाफ साइबर सेल में की शिकायत
दिग्विजय ने ‘क्लब हाउस लीक्स’ के खिलाफ साइबर सेल में की शिकायत Social Media

भोपाल, मध्यप्रदेश। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्विटर हैंडल ‘क्लब हाउस लीक्स’ के खिलाफ आज यहां राज्य साइबर सेल में शिकायत दर्ज करायी है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने इस मामले में भोपाल स्थित राज्य साइबर सेल के कार्यालय में पहुंच कर पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। उनका आरोप है कि जम्मू कश्मीर को लेकर उनके द्वारा दिए गए बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रसारित एवं प्रचारित किया गया।

राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ने कहा

एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ने कहा कि वे वर्तमान में राज्यसभा सदस्य है तथा वे दस वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा इस तरह का कृत्य करके उनकी छबि को धूमिल किया गया है, उन्होंने कहा कि 15 मई को क्लब हाउस नामक मीडिया प्लेटफार्म पर उन्हें परिचर्चा पर आमंत्रित किया, जो ऑडियो आधारित सम्मेलन था। इसमें कई अन्य व्यक्ति भी शामिल थे।

उन्होंने कहा कि 12 जून को ट्विटर एप पर जो एक मीडिया प्लेटफार्म पर एक ‘क्लब हाउस लीक्स’ नाम से एक एकाउंट शुरू किया। इसमें सर्वप्रथम इसी दिन प्रात: 3 बजे एक पोस्ट डाली गयी, जिसमें यह लिखा गया कि शीघ्र ही ‘क्लब हाउस लीक्स’ एडमिन एक पोस्ट एडिटिंग करके प्रसारित करने वाला है, उसके उपरांत एक अन्य पोस्ट इसी दिन प्रात: 4:03 मिनट पर प्रसारित की गयी। इसमें लिखा गया कि सिंह ने अनुच्छेद 370 के सम्बन्ध में किसी पाकिस्तानी से कहा है कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है, तो अनुच्छेद 370 को पुन: लागू किया जायेगा।

राज्यसभा सांसद ने कहा कि जिस तरह से ट्विटर मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट डाली गयी है, उस प्रकार के कोई कथन उनके द्वारा नहीं कहे गए हैं, उसे तोड़ मरोड़ कर षड़यंत्र पूर्वक तरीके से उन्हें बदनाम करने और उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से किया गया है, जो की भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक गंभीर अपराध है। कांग्रेस नेता ने इस प्रकरण में दोषियों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने आईटी नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म से किसी डाटा को डाउनलोड कर उसका उपयोग नहीं कर सकता। साथ ही उसे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर प्रसारित नहीं कर सकता, और न ही उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जा सकती है।

डिस्क्लेमर : यह आर्टिकल न्यूज एजेंसी फीड के आधार पर प्रकाशित किया गया है। इसमें राज एक्सप्रेस द्वारा कोई संशोधन नहीं किया गया है।

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