बीजेपी विधायक पर लगा तगड़ा जुर्माना, कारावास की सजा भी सुनाई गई

भोपल, मध्यप्रदेश : राजधानी में चेक बाउंस के दो मामलों में घिरे भोजपुर के भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा को विशेष अदालत ने 6 महीने की जेल और 30 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा को 6 महीने की जेल
पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा को 6 महीने की जेलPriyanka Yadav - RE

हाइलाइट्स :

  • चेक बाउंस के दो मामलों में घिरे पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा

  • पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा को 6 महीने की जेल

  • पटवा को मिली 2 मामलों में 6 माह के कारावास की सज़ा

  • लाखों रुपयों के लेनदेन में गड़बड़ी करने के 2 मामलों में सुनाई सज़ा

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपल में चेक बाउंस के दो मामलों में घिरे भोजपुर के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा को राजधानी की विशेष अदालत ने 6 महीने की जेल और 30 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। बुधवार को सांसदों और विधायकों के मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने यह फैसला सुनाया।

चेक बाउंस मामला

परिवादी के वकील बसंत सितोले ने बताया है कि, पूर्व मंत्री और भोजपुर विधायक सुरेन्द्र पटवा ने सन 2017 में प्रकाश सशीत्तल से 20 लाख रुपए और उनकी पत्नी मीनाक्षी सशीत्तल से 8 लाख रुपए उधार लिये थे। उधार ली गई राशि के भुगतान के लिए सुरेंद्र पटवा ने प्रकाश और मीनाक्षी को अलग-अलग चैक दिये थे।

जानकारी के अनुसार

इंदौर के बख्तावरराम नगर में रहने वाले प्रकाश सशीत्तल और मीनाक्षी ने जब चैक भुगतान के लिए बैंक में पेश किये तो वे बाउंस हो गये थे। विशेष जज सुरेश सिंह ने सुरेंद्र पटवा को 12 लाख के मामले में 18 लाख प्रतिकर और 8 लाख के मामले में 12 लाख रुपए के प्रतिकर और 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है ।

मिली जानकारी के अनुसार

मध्यप्रदेश विधायक की स्पेशल कोर्ट ने सुरेंद्र पटवा के खिलाफ फैसला दिया है कि, लाखों रुपयों के लेनदेन में गड़बड़ी करने के 2 मामलों में पटवा को 6 माह के कारावास की सज़ा मिली है। फैसले के बाद पटवा ने हाईकाेर्ट से स्टे लाने के लिए एक माह का समय मांगा। न्यायाधीश ने उन्हें 25-25 हजार रुपए की जमानत पर एक महीने की माेहलत देते हुए फिलहाल रिहा कर दिया है।

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