ग्वालियर : सख्त हुआ प्रशासन, रात को 10 बजे बंद होगा बाजार

ग्वालियर, मध्यप्रदेश : कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या देखते हुए प्रशासन ने फिर से सख्ती लागू कर दी है। वर्ष 2020 की तरह ही धारा 144 लागू करते हुए रात को 10 बजे से बाजार बंद करने के आदेश दिए गए हैं।
सख्त हुआ प्रशासन, रात को 10 बजे बंद होगा बाजार
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हाइलाइट्स :

  • जिम, सिनेमा और स्वीमिंग पुल रहेंगे बंद

  • लगातार तीसरे दिन आधा सैकड़ा से अधिक मरीज आए पॉजीटिव

ग्वालियर, मध्यप्रदेश। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या देखते हुए प्रशासन ने फिर से सख्ती लागू कर दी है। वर्ष 2020 की तरह ही धारा 144 लागू करते हुए रात को 10 बजे से बाजार बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इसमें खाद्य पदार्थ, मेडिकल, राशन की दुकानें को छूट दी गई है। जिम, सिनेमा घर एवं स्वीपिंग पुल पूरी तरह बंद रहेंगे। गुरूवार को तीसरे दिन लगातार आधा सैकड़ा से अधिक मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं जिसे देखते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं।

गुरूवार को 63 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। लगातार तीसरे दिन आधा सैकड़ा से अधिक मरीज पॉजीटिव आए हैं। इससे पहले 23 मार्च को 54 एवं 24 मार्च को 61 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए थे। संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही शहर की दुकानों को रात 10 बजे तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। जारी किए गए आदेशानुसार रात्रि प्रतिबंध से मेडिकल, राशन एवं खान पान की दुकानें को छूट दी गई है। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, यहां से खाना पैक करके लिया जा सकेगा। जिले में होली के जुलूस, गैर, मेले आदि के आयोजन नहीं हो सकेंगे। शादी समारोह में 50 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे और शवयात्रा में 20 से अधिक लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

इस तरह जारी किया गया है आदेश :

  • जिम, स्वीमिंग पुल एवं सिनेमाघर बंद रहेंगे।

  • उठावना, मृत्युभोज, कार्यक्रम में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे।

  • बंद हॉल के कार्यक्रमों में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत लोग शामिल होंगे, लेकिन 100 से अधिक लोग ही बुलाए जा सकेंगे।

  • ग्वालियर जिले के खुले मैदान, स्थान में आयोजित होने वाले समस्त सामाजिक, शैक्षिणिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होंगे की पूर्वानुमति संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

  • जिले अंतर्गत आयोजित जन सुनवाई के कार्यक्रम 30 अप्रैल तक स्थगित किए गए हैं।

इस तरह लगेगा जुर्माना :

  • सभी सार्वजनिक स्थल, कार्य स्थल, दुकानों एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और परिवहन के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य है। उल्लंघन किए जाने पर 200 रुपये तक का जुर्माना किया जायेगा।

  • सभी दुकानों एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के सामने गोले बनाकर सोशल डिस्टेसिंग सुनिश्ति की जाए।

  • सभी व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर कम से कम 6 फीट की दूरी रखी जायेगी।

  • सार्वजजिनक स्थानों पर बिना अनुमति के बड़ी संख्या में इकट्ठा होना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

पिछले सात दिनों में इस तरह सामने आए पॉजीटिव मरीज :

  • 18 मार्च 1210 मरीजों की सैंपलिंग हुई जिसमें 39 मरीज पॉजीटिव आए।

  • 19 मार्च 1200 मरीजों की सैंपलिंग, 37 मरीज पॉजीटिव।

  • 20 मार्च को 1133 मरीजों की सैपलिंग, 41 मरीज आए पॉजीटिव।

  • 21 मार्च को 934 मरीजों की जांच, 46 आए पॉजीटिव।

  • 22 मार्च को 797 की जांच, 37 आए पाजीटिव।

  • 23 मार्च को 1277 की जांच, 54 मरीज आए पॉजीटिव।

  • 24 मार्च को 1228 की जांच, 61 मरीज आए पॉजीटिव।

  • 25 मार्च को 1534 मरीजों के सैंपल भेजे, 63 आए पॉजीटिव।

इनका कहना है :

कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए सभी को सहयोग करना होगा। हम आम जनता से अपील करते हैं कि सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें। हाथ साबुन से धोएं, सेनिटाईज करें और मास्क लगाकर ही घर से निकलें।

कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर

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