एम्बुलेंस का उपयोग करने से पहले देना होगा किराया
एम्बुलेंस का उपयोग करने से पहले देना होगा किरायाRaj Express

Gwalior : एम्बुलेंस का उपयोग करने से पहले देना होगा किराया, ओके रिपोर्ट के बाद होगा भुगतान

ग्वालियर, मध्यप्रदेश : जेएएच अधीक्षक ने 36 एम्बुलेंसों को किया अस्पताल से रजिस्टर्ड। मरीजों और शव को लाने ओर लेकर जाने का काम करेंगी रजिस्टर्ड एम्बुलेंस।

ग्वालियर, मध्यप्रदेश। जयारोग्य अस्पताल से एम्बुलेंस बूथ को खत्म कर दिया है। बूथ के खत्म होने के बाद लोगों को एम्बुलेंस के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए प्रबंधन ने 36 एम्बुलेंसों को अस्पताल से रजिस्टर्ड कर दिया है। यह एम्बुलेंस शव ले जाने का काम भी करेंगी। एम्बुलेंस का उपयोग करने से पहले उपयोगकर्ता को प्री-पेड बूथ पर अग्रिम भुगतान निर्धारित किराये दर अनुसार जमा करना होगा। मरीज को छोड़ने के पश्चात एवं उनकी ओके रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही एम्बुलेंस प्रदायकर्ता को भुगतान किया जाएगा।

जीआर मेडिकल कॉलेज की गत दिवस हुई कॉलेज काउंसिंल में जेएएच से एम्बुलेंस बूथ को खत्म करने का फैसला लिया गया था। फैसले के बाद प्रबंधन ने बूथ को खत्म कर दिया। लेकिन, अस्पताल में मरीज की मृत्यु होने के बाद परिजनों को शव लेकर जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी बात को ध्यान में रखकर जेएएच प्रबंधन ने 36 एम्बुलेंसों को अस्पताल से रजिस्टर्ड किया है। यह एम्बुलेंस मरीजों को लाने ले जाने में मदद करेंगी। साथ ही शव वाहिका के रूप में भी काम करेगी।

इन एम्बुलेंसों को किया रजिस्टर्ड :

एमपी 30 सी 7076, एमपी 30 सी 6634, एमपी 13 सीडी 8369, एमपी 30 सी 6935, एमपी 30 सी 6941, एमपी 13 सीडी 7144, एमपी 07 सीजी 6841, एमपी 30 सी 6307, एमपी 13 सीई 0347, एमपी 30डीए 1288, एमपी 08 डीए 1185, एमपी 30 डीए 0382, एमपी 13 सीडी 7389, एमपी 13 सीडी 9450, एमपी 13 सीडी 7582, एमपी 13 सीई 0501, एमपी32 डीए 0321, एमपी 09 डब्लूएफ 3122, एमपी13 सीडी 7858, एमपी 13 सीडी 5606, एमपी 13 सीडी 5906, एमपी 13 सीडी 7167, एमपी 30 डीए 0461, एमपी 30 डीए 0448, एमपी 13 सीई 0595, एमपी 13 सीई 0449, एमपी 30 डीए 0384, एमपी 13 सीडी 6409, एमपी 07 सीजी 5014, एमपी 08 डीए 0255, एमपी 07 डीए 0874, एमपी 07 डीए 0982, एमपी 13 सीडी 6268, एमपी 07 डीए 0788, एमपी 30 सी 6635।

अस्पताल में 2500 रूपए प्रतिमाह जमा करने होंगे :

एम्बुलेंस चालकों को जारी आदेश के मुताबिक उन्हें 2500 रूपए प्रतिमाह अस्पताल में जमा कराने होंगे। यह राशि एम्बुलेंस चालकों को महीने की 5 तारीख तक जमा करनी होगी।

पहले करना होगा भुगतान :

जेएएच अधीक्षक डॉ.आरकेएस धाकड़ ने जारी आदेश में लिखा है कि प्री-पेड एम्बुलेंस बूथ से चक्रानुसार एम्बुलेंस प्रदायकर्ता को मरीजों को ले जाने में आवंटन किया जाएगा। एम्बुलेंस उपयोगकर्ता को प्री-पेड बूथ पर अग्रिम भुगतान निर्धारित किराये दर अनुसार जमा करना होगा, मरीज को छोड़ने के पश्चात एवं उनकी ओके रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही एम्बुलेंस प्रदायकर्ता को भुगतान किया जायेगा। यदि निर्धारित तिथि तक राशि जमा नहीं कराई जाती है तो एम्बुलेंस का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा।

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