राज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में सगी बहन ही करवाती रही पांच साल की मासूम के साथ दरिंदगी। इस मामले में कोर्ट ने आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, दोषियों पर अलग-अलग धाराओं के अपराध में 99 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। इसके साथ ही इसमें से 75 हजार पीड़ित लड़की को देने का आदेश दिया है।
मामला महाराजपुरा क्षेत्र का
लोक अभियोजक अनिल मिश्रा ने बताया कि, मामला ग्वालियर के महाराजपुरा क्षेत्र का है। महाराजपुरा थाने में 20 अप्रैल 2017 को तीनों आरोपियों के खिलाफ बलात्कार व पाॅक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। ग्वालियर की स्थानीय कोर्ट ने मासूम के साथ दरिंदगी और इस काम में सहायता करने के अपराध में उसके बहन-बहनोई एवं पड़ोसी को उम्रकैद की सजा सुनायी है।
क्या था मामला
उन्होंने बताया कि, मासूम बच्ची के माता-पिता का देहांत हो गया था। वर्ष 2015 से लगभग बच्ची अपनी बहन तथा जीजा के घर पर रहती थी। पीड़ित बच्ची के जीजा ने उसके साथ अनेक बार रेप किया, बच्ची के साथ मारपीट करते थे और अनेक बार उसे भूखा रखा। धूप में छत पर खड़ा कर दिया जाता था, बहन खाना तक नहीं देती थी और बच्ची को बहुत परेशान करते थे।
लोक अभियोजक मिश्रा के मुताबिक-
पुलिस में मामला दर्ज होने के पश्चात पीड़ित ने काउंसलिंग के दौरान कहा था कि, उसकी बहन उसके ऊपर कई बार गर्म पानी फेंका। रस्सी से बांधकर छत से लटका डालती थी और पड़ोस में रहने वाले ईश्वरी उर्फ बाबा भी मेरे साथ गंदा काम करते थे।
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