ऑक्सीजन टैंकर रोकने के मामले में HC ने केंद्र को लगाई फटकार, कही ये बात

जबलपुर, मध्यप्रदेश। कोरोना संक्रमण के बढ़ने के साथ-साथ ऑक्सीजन की किल्लत भी बढ़ती जा रही है इस बीच ऑक्सीजन टैंकर रोकने के मामले में आज हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।
HC ने केंद्र को लगाई फटकार
HC ने केंद्र को लगाई फटकारSocial Media

जबलपुर, मध्यप्रदेश। एक तरफ जहां मध्यप्रदेश में कई जिलों में कोरोना की दूसरी लहर आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है वहीं प्रदेश में बेड, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी पूरी नहीं हो पा रही है, बता दें कि कई लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है, वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर अभी भी लोग भटक रहे हैं, लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण से व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं।

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई कड़ी फटकार :

बता दें कि एमपी में कोरोना संक्रमण के बढ़ने के साथ-साथ ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत भी बढ़ती जा रही है वहीं ऑक्सीजन टैंकर रोकने के मामले में आज हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है, इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र को कड़ी फटकार लगाई और कही ये बात।

हाईकोर्ट ने केंद्र को कड़ी फटकार लगाते हुए कही ये बात :

इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि यह केंद्र सरकार की जवाबदारी है कि हर राज्य को ऑक्सीजन बिना रुके मिल सके, वहीं कोर्ट ने कहा कि आगे से ऐसी घटनाएं नहीं हो, केंद्र सरकार ऑक्सीजन का निर्बाध परिवहन सुनिश्चित करें।

बता दें कि जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल की डबल बेंच ने तीन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि केंद्र यह सुनिश्चित करे कि आगे से कोई भी किसी राज्य का ऑक्सीजन न रोक पाए, मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह हाईकोर्ट में प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुनवाई हुई।

इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई का आदेश :

वहीं जबलपुर हाईकोर्ट ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के भी आदेश दिए, आगे कोर्ट ने कहा कि पूर्व में जारी निर्देशों को पालन में क्या कदम उठाए, इस बात पर रिपोर्ट मांगी है, कोर्ट ने 28 ये रिपोर्ट अप्रैल को अगली सुनवाई में पेश करने का आदेश राज्य व केंद्र सरकार को दिया है।

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