इंदौर : हनी ट्रैप की जांच सीबीआई को सौंपने से हाईकोर्ट का इनकार

इंदौर, मध्य प्रदेश : उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ द्वारा मप्र के चर्चित हनी ट्रैप मामले की जांच सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया गया है। मप्र पुलिस की एसआईटी द्वारा की जा रही जांच को माना ठीक।
हनी ट्रैप की जांच सीबीआई को सौंपने से हाईकोर्ट का इनकार
हनी ट्रैप की जांच सीबीआई को सौंपने से हाईकोर्ट का इनकारSocial Media

इंदौर, मध्य प्रदेश। उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ द्वारा मप्र के चर्चित हनी ट्रैप मामले की जांच सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया गया है। कोर्ट ने मप्र पुलिस की एसआईटी द्वारा की जा रही अभी तक कि जांच को ठीक मानते हुए उसे जांच जारी रखने और कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई जारी रखने और स्टेटस रिपोर्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए हैं।

इस मामले में इंदौर हाईकोर्ट में जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की डिवीजन बेंच ने सभी को सुनने के बाद गत दिनों सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। शासन की ओर से महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव व उप महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने तर्क रखे थे। उल्लेखनीय है कि नगर निगम के तत्कालीन सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह ने इंदौर के पलासिया थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि कुछ महिलाएं अश्लील वीडियो के नाम पर उन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं।

ये महिलाएं तीन करोड़ रुपये मांग रही हैं। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो महिलाओं को हिरासत में ले लिया। इस मामले की जांच के दौरान कुछ और आरोपित भी बनाए गए। केस की जांच मप्र पुलिस की एसआईटी कर रही है। यह जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर याचिकाएं लगीं थीं।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर द्वारा अपने विस्तृत फैसले में एसआईटी द्वारा की गई जांच से संतुष्टि जताते हुए यह कहा कि याचिकाकर्ता ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाए जिससे जांच सीबीआई को दी जाए। न्यायालय द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया कि एसआईटी द्वारा कोर्ट के सुपरविजन में की गई जांच एवं समय-समय पर दिए गए आदेशों के पालन में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। न्यायालय ने याचिकाओं का निराकरण करते हुए यह भी आदेशित किया है कि हैदराबाद से एफएसएल रिपोर्ट आने के पश्चात एवं फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में कार्यवाही कर रिपोर्ट रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करें।

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